Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

CAA-NRC: एक महीने बाद भी सैकड़ों आम लोग यूपी की जेलों में बंद, ज़मानत का इंतज़ार

19-20 दिसंबर की हिंसा में उत्तर प्रदेश में पुलिस ने लगभग 5558 लोगों को हिरासत में लिया था और क़रीब 1240 लोगों को गिरफ़्तार किया था। राजधानी लखनऊ में करीब 40 लोगों की अब तक ज़मानत हो चुकी है। लेकिन अभी भी क़रीब 160 लोग जेल में बंद हैं।
CAA protester

नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ 19 दिसंबर, 2019 हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जेल भेजे लोगों को अब न्यायालय से राहत मिलना शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ में करीब 40 लोगों की अब तक ज़मानत हो चुकी है। लेकिन पूरे प्रदेश की बात करें तो अब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़मानत का इंतज़ार है। अकेले लखनऊ में ही अभी भी क़रीब 160 लोग जेल में बंद हैं। इनमें बड़ी संख्या बेहद आम लोगों की है।

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जनपदों में हिंसा भड़क गई थी। जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। हिंसा के दौरान हुई आगज़नी और सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान को लेकर प्रशासन द्वारा पूरे प्रदेश में क़रीब 327 मुक़दमे दर्ज किए गए।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पुलिस ने प्रदेश भर से क़रीब 1240 लोगों को गिरफ़्तार किया और लगभग 5558 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया। लखनऊ में तक़रीबन 218 लोगों को गिरफ़्तार करके पुलिस द्वारा जेल भेजा गया।अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (ऐडवा) की फैक्ट फ़ाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन के दिन 19 दिसंबर 2019 को क़रीब 124 प्रदर्शनकारियों की गिरफ़्तारी की गई है। अन्य को 20 दिसंबर और उसके बाद गिरफ़्तार किया गया है।

5e2d75ab-ee08-4ed1-8960-ca70d8cb5043.jpg

पुलिस द्वारा प्रदर्शन के दौरान परिवर्तन चौक से कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बदला लेने वाले बयान के बाद पुलिस ने लखनऊ के हुसैनाबाद, ख़दरा (हसनगंज) हज़रतगंज, मौलवीगंज-चिकमंडी (अमीनाबाद) आदि से बड़ी संख्या में गिरफ़्तारियाँ की थी।

अधिवक्ताओं के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कबीर, एस. आर दारापुरी, कांग्रेसी नेता सदफ़ जाफ़र, प्रोफ़ेसर रॉबिन वर्मा और अंबेडकरवादी “संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन” के सूत्रधार पी. आर अंबेडकर के अलावा अन्य क़रीब तीन दर्जन लोगों की लखनऊ के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से ज़मानत मंज़ूर हो गई है। इन लोगों में कुछ को जेल से रिहा कर दिया गया है और कुछ ज़मानती के काग़ज़ात के सत्यापन की वजह से अभी भी जेल में हैं।

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अधिवक्ता ज़िया जीलानी ने क़रीब 22 लोगों की ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी थी। उन्होंने बताया कि सभी 22 लोगों को ज़मानत मिल गई है। ज़िया जीलानी के अनुसार जिनको ज़मानत मिली है उनमें शाह फ़ैज़, इक़बाल, इरफ़ान, अनस, फ़ैज़ अहमद, सय्यद फ़हद, फ़ैज़ अहमद ख़ान,अदनान और मोहम्मद ज़ाकिर आदि हैं।

अधिवक्ता ज़िया जिलानी बताते हैं की है उनके मुवक्किलों के ख़िलाफ़ पुलिस के पास कोई सुबूत नहीं था। उनके अनुसार अदालत में भी पुलिस अभियुक्त प्रदर्शनकारियों के विरोध में कोई वीडियो फ़ुटेज भी प्रस्तुत नहीं कर सकी। जिससे प्रदर्शनकारी द्वारा आगज़नी या सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुँचाने का पुलिस का दावा सिद्ध हो सके।

सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता आसमां इज़्ज़त बताती हैं कि उन्होंने अदालत के समक्ष क़रीब 12 लोगों की ज़मानत की अर्ज़ी पेश की थी। जिसमें से अब तक 10 लोगों को ज़मानत मिल चुकी है। आसमां इज़्ज़त के अनुसार जिन 10 लोगों को ज़मानत मिली है उसमें ज़्यादातर बंगाली मज़दूर हैं। जो लखनऊ में रेस्टोरेंट वग़ैरह में भी काम करते हैं। उनके अनुसार पुलिस का रवैया बहुत निराशाजनक क्योंकि पुलिस ज़मानती के दस्तावेज़ो आदि सत्यापन में देरी कर रही है।जिसकी वजह से ज़मानत मिलने के बाद भी कई लोग अभी भी जेल में है।

6a73e80d-f0da-4fc2-bd2e-a9799ed0cd89.jpg

आसमां इज़्ज़त बताती हैं जिन बंगाली लोगों को ज़मानत मिली है उनमें ख़ैरुल, सालेहदुल, संजू, साग़र अली , वसीम और कलीम शामिल हैं। इसके अलवा उन्होंने बताया कि मोहम्मद शोएब की भी ज़मानत हो गई और वह जेल से रिहा भी हो गए है। मोहम्मद शोएब पेशे से टेलर हैं और साँस के मरीज़ है। उन्हें 19 दिसंबर को दवा लेने जाते समय गिरफ़्तार किया गया था।

बीएसी के छात्र हाशिम (20) को भी ज़मानत हो गई है। उनके अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर बताते हैं कि हाशिम को मदेहगंज (हसनगंज) से गिरफ़्तार किया गया था।जबकि हाशिम मदेहगंज चौकी में आग लगने के बाद पुलिस की वहाँ रखे दस्तावेज़ बाहर निकालने में मदद कर रहे थे।

अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर के अनुसार हज़रतगंज से गिरफ़्तार इरशाद अहमद (24) को भी ज़मानत पर रिहा करने का आदेश अदालत द्वारा पारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया की इरशाद अहमद को उस समय गिरफ़्तार किया गया जब वे अपनी मां के लिए दवा लेकर हुसैनगंज इलाक़े से लौट रहे थे।

रिहाई मंच के अध्यक्ष व प्रसिद्ध अधिवक्ता मुहम्मद शुऐब की भी ज़मानत मंज़ूर हो गई है। अधिवक्ता जमाल सईद सिद्दीक़ी के अनुसार रिहाई मंच के अध्यक्ष को अपर सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय के न्यायालय से राहत मिली है। मुहम्मद शुऐब के अधिवक्ता जमाल सईद सिद्दीक़ी बताते हैं कि उनकी ज़मानत की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। अब मुहम्मद शुऐब किसी भी समय जेल से रिहा किए जा सकते हैं।

प्रदर्शन के दौरान हज़रतगंज इलाक़े से परिवर्तन चौक के रास्ते अपने घर जा रहे बुजुर्ग मोहम्मद नसीम (68) को भी अदालत द्वारा ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ़्तार किए गए सभी लोगों में मोहम्मद नसीम सबसे बुजुर्ग थे।

ऐडवा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि प्रदर्शनकारी फ़ैज़ (24) को भी ज़मानत मिल गई है। फ़ैज़ नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रदर्शन करने गए थे। लेकिन पुलिस ने उनको प्रदर्शन स्थल से पहले ही रोक दिया था। किंतु उनको प्रदर्शन के बाद क़रीब पाँच बजे परिवर्तन चौक से गिरफ़्तार किया गया। फ़ैज़ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुके हैं और फ़ुट्बॉल के एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। फ़िलहाल वह ज़मानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं।

अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर बताते हैं की 14 लोगों की ज़मानत पर अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में 20 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी भी क़रीब 160 लोग लखनऊ जेल में बंद हैं।

(सभी आँकड़े पुलिस सूत्रों और अधिवक्ताओं से प्राप्त किये गए हैं।)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest