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मोदी ‘सरनेम’ मामले में गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी क़रार दिया

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है।
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फ़ोटो साभार: PTI

सूरत: सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी सरनेम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया और 2 साल की सज़ा सुनाई हालांकि इसके बाद राहुल गांधी को ज़मानत भी मिल गई है।

राहुल गांधी के ख़िलाफ़ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान सरनेम मोदी ही होता है?’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के ख़िलाफ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है।

फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वह आज सुबह सूरत पहुंचे।

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बृहस्पतिवार को सूरत पहुंचे जहां उनके प्रति समर्थन जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शहर के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए। उन्होंने पोस्टर थाम रखे थे, जिन पर ‘शेर-ए-हिंदुस्तान’ और ‘‘भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की तानाशाही के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी’ लिखा था।

राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

अर्जुन मोढवाडिया ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘सत्य की परीक्षा होती है और उसे परेशान किया जाता है, लेकिन सत्य की ही जीत होती है। राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कई झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन वह इन सबसे बाहर निकलेंगे। हमें न्याय मिलेगा।”

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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