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अलीमुद्दीन की लिंचिंग के दोषी को उच्च न्यायालय से ज़मानत

इस मामले में निचली अदालत ने मार्च 2018 में दीपक मिश्रा समेत 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इससे पहले अन्य दस अन्य दोषियों को भी न्यायालय से ज़मानत मिल चुकी है।
Alimuddin lynching case

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने रामगढ़ में अलीमुद्दीन अंसारी की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के सजायाफ्ता दीपक मिश्र को गुरूवार को जमानत दे दी। इससे पहले इस मामले के दस अन्य दोषियों को न्यायालय से ज़मानत मिल चुकी है।

न्यायमूर्ति ए के गुप्ता एवं न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने दीपक को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले एक बार उच्च न्यायालय ने दीपक मिश्र को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

निचली अदालत ने इस मामले में दीपक मिश्र सहित अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दीपक ने निचली अदालत की सजा के खिलाफ अपील दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी जिसमें इस मामले से जुड़े दस अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल जाने का जिक्र था।

सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता ए के कश्यप ने खंडपीठ को बताया कि मॉब लिंचिंग की घटना के दौरान दीपक मिश्र को अगुवाई करने वाला बताया गया था लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है। 

उन्होंने कहा कि इसके अलावा अलीमुद्दीन की पत्नी ने जिस असलम अंसारी की सूचना पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। निचली अदालत में उसकी गवाही नहीं की गई है। साथ ही, अलीमुद्दीन को मारने में उपयोग किए गए लाठी-डंडे दीपक मिश्र के घर से बरामद नहीं हुए थे।

इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने दीपक मिश्र को जमानत प्रदान कर दी।

आपको बता दें कि प्रतिबंधित मांस ले जाने के आरोप में जून 2017 में अलीमुद्दीन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने मार्च 2018 में दीपक समेत 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में दीपक मिश्र को छोड़कर सभी को पूर्व में उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।

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