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यूपी में लव जिहाद पर क़ानून सिर्फ़ 'सियासी' फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा है कि अपनी पसंद का साथी चुनना मौलिक अधिकार है। धर्म इसमें आड़े नहीं आ सकता है। वहीं, कानपुर में लव जिहाद के 14 कथित मामलों की जांच कर रही एसआईटी को इन मामलों में विदेशी फंडिंग या किसी संगठन के शामिल होने के सुबूत नहीं मिले है।
लव जिहाद

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी है। इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए सलामत अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। वहीं, कानपुर में लव जिहाद के 14 कथित मामलों की जांच कर रही एसआईटी को इन मामलों में विदेशी फंडिंग या किसी संगठन के शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले सलामत अंसारी और उनकी पत्नी प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ से हो।

कोर्ट ने कहा, "एक व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना दो लोगों की पंसद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा।" जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने विशेष रूप से कहा, ‘हम ये समझने में असमर्थ हैं कि जब कानून दो व्यक्तियों, चाहे वो समलैंगिक ही क्यों न हों, को साथ रहने की इजाजत देता है, तो फिर न तो कोई व्यक्ति, न ही परिवार और न ही सरकार को दो लोगों के संबंधों पर आपत्ति होनी चाहिए, जो कि अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं।’

इसके साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन पर आपत्ति जताने वाले पिछले दो फैसले कानून की नजर में ठीक नहीं थे।

गौरतलब है कि इस मामले में प्रियंका ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और उनके पिता ने पुलिस में इस बाबत शिकायत की थी। पुलिस की कार्रवाई को निरस्त करने के लिए पति-पत्नी दोनों ने अदालत की शरण ली।

न्यायालय ने कहा, ‘हम प्रियंका खरवार और सलामत को हिंदू और मुस्लिम नहीं, बल्कि दो वयस्क व्यक्तियों को रूप में देखते हैं, जो कि अपनी इच्छा के अनुसार पिछले एक साल से खुशी एवं शांतिपूर्वक ढंग से रह रहे हैं। कोर्ट और विशेष रूप से संवैधानिक कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई व्यक्ति के जीवन एवं आजादी को बरकरार रखे।’

दूसरी तरफ कानपुर में तथाकथित 'लव जिहाद' मामले की जांच कर रही स्‍पेशल इनवेस्‍टीगेशन टीम (एसआईटी) ने कहा है कि उसे साजिश के तहत संगठित रूप से धर्म परिवर्तन करके शादी का कोई सबूत नहीं मिला है और न ही इसमें किसी तरह की विदेशी फंडिंग पाई गई है।

गौरतलब है कि इस साल सिंतबर में लव जिहाद के 14 कथित मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। उस समय विहिप सहित दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के सदस्यों ने महानिरीक्षक (कानपुर रेंज) मोहित अग्रवाल से मुलाकात की थी और आरोप लगाया था कि साजिश के तहत मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं। उन लोगों ने यह भी दावा किया कि इन युवकों को विदेश से फंड दिया जा रहा था और उन्होंने लड़कियों से अपनी पहचान छिपा ली थी।

बता दें कि मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सूत्रों की मानें तो मंगलवार यानी आज होने वाली कैबिनेट बैठक में यह मसौदा रखा जाएगा और इसे मंजूरी मिल सकती है।

खबरों के मुताबिक, इस प्रस्ताव में खास बात ये है कि ‘लव जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रस्ताव में जबरन धर्मांतरण पर 5 साल व सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं यह अपराध गैरजमानती होगा। मसौदे में जबरन, प्रलोभन देकर या विवाह के जरिये धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सजा के साथ-साथ जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।

फिलहाल जहां सरकार इस कानून को लाने की जोर शोर से तैयारी कर रही है। वहीं, मसौदे के अलोचक इस तरह के कानून बनाने को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल और देश में सांप्रदायिक खाई गहरी करने का प्रयास बता रहे हैं तो राजनीति के जानकार इस फैसले को वोटबैंक से जोड़कर देख रहे हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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