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न्यायपालिका को आज़माइश में डालना

इस तरह की बेरोक-टोक आलोचना संस्थानों की स्वतंत्रता को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है।
न्यायपालिका को आज़माइश में डालना

भाजपा के एक सांसद ने कथित तौर पर संसद में आरोप लगाया है कि हाल ही में दिल्ली के दंगों को भड़काने के अपराध में देश की "न्यायिक व्यवस्था" एक अन्य दोषी है। ये बयान निंदनीय और बेहद चौंकाने वाला है। ये टिप्पणी न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट पैदा करती है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों के फैसले में भी बाधा उत्पन्न करता है।

गौरतलब है कि भाजपा सर्वोच्च न्यायालय को श्रेष्ठ निर्णय देने वाला बताती है लेकिन इस मामले में भाजपा के एक नेता ने इसे निर्णय में विफलता के लिए दोषी ठहराया है। इसमें पीछे न रहते हुए भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जिन्होंने दंगों को लेकर एक तत्काल मामले के बीच में एक न्यायाधीश के पहले से चल रहे हस्तांतरण की प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए खुफिया ब्यूरो (आईबी) की रिपोर्ट के बारे में निराशाजनक टिप्पणी की। व्यापक तौर पर इन दंगों को बड़ी तबाही के तौर पर माना गया है।

अब यह एक समस्या है कि आईबी को न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति को लेकर फैसलों को प्रभावित करने की क्या अनुमति दी जाती है। आईबी को अक्सर उसके अपने काम करने के अकुशल तरीकों को लेकर दोषी ठहराया गया है। प्रत्यक्ष रूप से यह सत्तारूढ़ दलों के दबाव को लेकर भी कुख्यात है। तो फिर निष्पक्ष और सावधानीपूर्वक जांच के बिना इसकी रिपोर्ट को न्यायाधीशों की सत्यनिष्ठा पर अंतिम शब्द कैसे माना जा सकता है?

दूसरे, यह चौंकाने वाला है कि उन्हें स्पीकर और विपक्ष दोनों के द्वारा उपयुक्तता के गंभीर उल्लंघनों से दूर रहने की अनुमति दी गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संवैधानिक लोकतंत्र का एक आधार है। इस तरह की बेरोक-टोक आलोचना इस स्वतंत्रता को गंभीर तरीके से नीचे की तरफ दबा सकते हैं।

मेरी विनम्र सलाह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह के गैरजिम्मेदार आलोचना के खिलाफ कड़ी चेतावनी देनी चाहिए। अदालत के निर्णय की तर्कसंगत चर्चा और आलोचना की जा सकती है और किसी भी जीवंत लोकतंत्र में न्यायपालिका इस तरह की जांच पड़ताल के लिए काफी सतर्क होती है और सावधानीपूर्वक तथा न्यायसंगत तर्क के आधार पर अपने निर्णय देने के लिए काफी सतर्क रहती है। निर्णय देने में निष्क्रियता या पूर्वाग्रह की कोई भी धारणा इसके प्रभाव को कमजोर कर सकती है और राज्य के तीन मुख्य स्तंभों के उत्कृष्ट संतुलन को खतरे में डाल सकती है।

आज हमारा लोकतंत्र विकट परिस्थिति में है और ऐसा लगता है कि कार्यकारी शक्ति राज्य को विभिन्न दिशाओं में गति देने के बजाय इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में कम दिलचस्पी दिखा रही है। न्यायपालिका को न्यायिक हस्तक्षेप के साथ शक्तियों के संतुलन को बनाए रखना अनिवार्य है। इस तरह के कठिन समय में न तो शिथिलता और न ही उतावलापन किसी भी तरह से उपयोगी होगा।

यह दिलचस्प है कि दो न्यायाधीशों वाली अवकाश पीठ ने योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा निजता पर गंभीर हमले के साथ नागरिकों के जीवन के अपरिहार्य अधिकारों और स्वतंत्रता को लेकर दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। उच्च न्यायालय का यह मानना कि यह "संवैधानिक मूल्यों का घोर उल्लंघन है" जिसने हमारे संविधान को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। न्यायपालिका की ओर से इस तरह का रुख हमें बढ़ती चिंताओं के बीच राहत की सांस देता है।

लेखक सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणीकार और सांस्कृतिक आलोचक हैं। ये लेखक निजी विचार है।

अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

Putting the Judiciary on Trial

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