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''मजदूरों का संवैधानिक अधिकार छीनना उन्हें आधुनिक गुलाम बनाने जैसा है''

2 दिसंबर को दासता या गुलामी उन्मूलन दिवस के दिन भारत की राजधानी दिल्ली में सैकड़ो की संख्या में निर्माण मज़दूरों ने प्रदर्शन किया।
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2 दिसंबर को दासता या गुलामी उन्मूलन दिवस के दिन भारत की राजधानी दिल्ली में सैकड़ो की संख्या में निर्माण मज़दूरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मज़दूरों ने कहा कि लंबे समय के संघर्ष के बाद जो उन्हें संवैधानिक अधिकार मिला है,उसे वर्तमान सरकार छीनने का प्रयास कर रही है। जो उन्हें आधुनिक गुलाम बनाने की तैयारी है।  

2 दिसंबर 1949 के दिन ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव तस्करी को रोकने और लोगों के शोषण को खत्म करने के लिए अपने कन्वेंशन में प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद, 18 दिसंबर 2002 के संकल्प 57/195 द्वारा यूएन सभा ने गुलामी और उसके उत्थान के खिलाफ संघर्ष के रूप में 2004 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के तौर पर याद करते रहने के लिए अधिसूचित किया। तब से ही यह दिन गुलामी के वर्तमान रूपों को खत्म करने पर केंद्रित है, जैसे कि व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, और जबरन शादी को रोकने के लिए।
 
निर्माण मज़दूर की राष्ट्रीय अभियान समिति ने दो दिंसबर को निर्माण मज़दूरों की माँगो को लेकर एक मांग पत्र और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। जिसमें मांग की गई थी कि मज़दूरों के हक़ में बने कानूनों को न खत्म किया जाए। क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो लगभग देश के लगभग 10 करोड़ निर्माण मज़दूर प्रभावित होंगे।

इन्होंने सरकार द्वार प्रस्तावित लेबर कोड का भी विरोध किया, क्योंकि अगर यह लागू हो जाता है, तो निर्माण मज़दूरों के लिए 1996 में बने दोनों कानून खत्म हो जाएंगे। उनका कहना था कि यह कानून मज़दूरों के 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिला था।

मज़दूर नए लेबर कोड का विरोध क्यों कर रहे हैं: -

निर्माण मज़दूरों के लिए सबसे बड़ा संकट है की अगर यह कनून खत्म हो जाएगा तो देश में वर्तमन में कार्यरत 36 निर्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड बंद हो जाएंगे। इस बोर्ड के तहत पंजीकृत 4 करोड़ निर्माण मज़दूरों का पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

इससे निर्माण मज़दरों को जो भी हितलाभ मिलते हैं वह सब बंद हो जाएगा। जैसे मज़दूरों को पेंशन, मज़दूरों के बच्चों को शिक्षा के लिए मिलने वाला लाभ।  इसके अलावा  समाजिक सुरक्षा के कई लाभ है जो उन्हें वर्तमान के कानून से मिलती है, वो सभी खत्म हो जाएंगे।
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अभी सभी निर्माण मज़दूरों को निर्माण पर एकत्रित किए गए सेस के पैसे से पेंशन या अन्य लाभ दिए जाते हैं लेकिन अब नए कानून के मुतबिक मज़दूरों को अपनी कमाई का एक हिस्सा पेंशन के लिए जमा करना होगा। जोकि उनके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि उन्हें औसतन महीने में 15 दिन का ही काम मिल पता है,जिससे उनका मासिक आय न्यूनतम वेतन से भी काफी कम रहता है। जिससे उनके परिवार का निर्वाह ही बहुत ही कठिनाई से होता है तो वह पेंशन के लिए अपना योगदान कैसे देंगे।

इसलिए मज़दूरों के संगठनों ने साफ किया की अभी जो व्यवस्था है वही मज़दूरों  के लिए उचित है ।1996 के कानून के मुताबिक निर्माण पर 1% का सेस मज़दूरों  के सामजिक सुरक्षा के लिए लिया जाता है। अभी वर्तमान में एक अनुमान के मुताबिक 33 हज़ार करोड़ रुपये की राशि है, इस कोष में जमा हैं। जिस पर लाखो रूपये का ब्याज़ आता है। सरकारों की गिद्ध नज़र इस मोटी राशि पर है, हर सरकार इसे हड़पने की कोशिश करती है। यह राशि मज़दूरों  के लिए खर्च होनी चाहिए, लेकिन सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक  यह किसी और मद में भी खर्च किया जा सकता है। जिसका मज़दूर संगठन विरोध कर रहा है।

5 दिंसबर को देश के हज़ारो निर्माण मज़दूर केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पारित लेबर कोड बिल और निर्माण मज़दूरों की समस्याओ को लेकर संसद पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस दौरन निर्माण मज़दूर देशभर से एकत्रित किए गये लाखो हस्तक्षार भी सरकार को सौपेंगे।

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