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अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने जॉर्ज फ्लॉयड के नाम वाला पुलिस सुधार बिल पास किया

रिपब्लिकन और राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस बिल का विरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 24 जून को बिल को वीटो करने की धमकी दी है।
अमेरिका

25 जून को पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के ठीक एक महीने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव्स) ने उनके नाम वाला एक पुलिस सुधार बिल पारित किया। प्रस्तावित अधिनियम को जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट कहा गया है और पुलिस सुधारों के लिए कुछ व्यापक प्रावधान हैं जिसमें पुलिस कर्मियों को अपने शक्ति के दुरुपयोग के प्रयास में क़ानूनी बाधाओं को समाप्त करना शामिल है।

इस प्रस्तावित अधिनियम में सभी प्रकार के पुलिस दुर्व्यवहारों की जांच के लिए 2.5 बिलियन यूएसडी का फंड उपलब्ध कराया गया है और "नेक होल्ड" के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिससे जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। इस विधेयक में कुछ समुदायों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बल के प्रतिस्थापन का भी प्रस्ताव है। यह "नो नॉक" वारंट को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है और पुलिस को सरप्लस सैन्य उपकरणों के प्रवाह पर रोक लगाता है।

हालांकि, ये बिल बीएलएम की प्रमुख मांग की चर्चा नहीं करता है जो पुलिस की फंड को रोक रहा है और अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिए इस राशि का उपयोग कर रहा है।

इस बिल को डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रित वाले सदन में 236 सदस्यों द्वारा इसके पक्ष में मतदान के बाद पारित कर दिया गया जबकि 181 सदस्यों ने इसका विरोध किया। ये मतदान व्यापक रूप से रिपब्लिकन पार्टी के पार्टी लाइन पर डाला गया था जो इस बिल का विरोध कर रही थी। पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ सिर्फ तीन रिपब्लिकन गए और इस बिल के पक्ष में मतदान किया।

हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, "जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस एंड पुलिसिंग एक्ट मूल रूप से सुनियोजित नस्लवाद से निपटने के लिए पुलिसिंग की संस्कृति को बदलेगा, पुलिस की बर्बरता पर अंकुश लगाएगा और हमारे पुलिस विभागों में जवाबदेही लाएगा।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 24 जून को बिल को वीटो करने की धमकी दी है। रिपब्लिकन पार्टी ने पुलिस सुधार का एक मामूली संस्करण पेश किया है, जिसे सीनेट में पेश किया जाएगा जहां इसका बहुमत है।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार दोनों संस्करणों के बीच समझौता होने की संभावना है जिसके पहले से ही कुछ सामान्य बिंदु हैं जैसे कि कदाचार के आरोपी अधिकारियों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री का निर्माण करना। हालांकि, अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच एक साझा आधार की तलाश करने का प्रयास विफल हो जाता है तो ये बिल कानून नहीं बन पाएगा।

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