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भीम आर्मी के चंद्रशेखर के पक्ष में आगे आई सिविल सोसाइटी, तुरंत रिहाई की मांग

नई स्थित प्रेस क्लब में सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता, छात्र और वकीलों ने एक स्वर में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत सभी भीम सैनिकों की तत्काल रिहाई और तुगलकाबाद स्थित गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की।
Press club of india

नई दिल्ली: 'पिछले पांच साल में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं और खासकर जहां पर भाजपा का शासन है उन राज्यों में निर्ममता पूर्वक उनकी पिटाई की गयी।' भीम आर्मी द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने यह बात कही। उन्होंने कहा, 'पहले दलित पार्टी बसपा अत्याचार के खिलाफ लड़ती थी। सरकार ने उनके नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें किसी तरह चुप कर दिया।'

दरअसल सोमवार 16 सितंबर को सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता, छात्र और वकील नई दिल्ली के प्रेस क्लब में एकत्र हुए और सभी ने एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दलित विरोधी और अल्पसंख्यक-विरोधी कार्यों की निंदा की।

साथ ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत सभी भीम सैनिकों की तत्काल रिहाई और तुगलकाबाद स्थित गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की।

प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद दलितों की आवाज हैं इसलिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने भीम आर्मी को कुचलने के लिए साजिश रची। आजाद को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें रैलियों में जाने की अनुमति नहीं दी गयी। जबकी कई बड़े-बड़े अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'दलित विरोधी भाजपा सरकार का एजेंडा दलित उत्पीड़न की संरचनाओं को फिर से संगठित करना है, जो कि बीते युग में मनुस्मृति के उपासकों द्वारा प्रचलित था।'

उन्होंने कहा, 'वे (दलित) अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर आप किसी के खिलाफ इतना अत्याचार करेंगे तो उधर से भी जवाब मिलेगा और यह देश के लिए खतरनाक होगा।'

इस सम्मेलन में उपस्थित सभी भीम आर्मी के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के खिलाफ विरोध करने के लिए आजाद के परिवार के सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया।

बता दें कि 21 अगस्त को राजधानी दिल्ली में दलित कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसा भड़कने के बाद हिरासत में लिए गए आजाद समेत 96 दलित कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी जिसमें अब तक सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

इसके अलावा 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया सहित दलित समुदाय के 750 से अधिक लोगों के खिलाफ 'गैरकानूनी' मामले दर्ज किए गए थे।

मौके पर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पारचा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचेता डे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष आइशा घोष सहित अन्य ने एक स्वर में भाजपा सरकार द्वारा भीम आर्मी के नेताओं को निशाना बनाने की साजिश की आलोचना की।

बता दें कि अब तक भीम आर्मी के चार शीर्ष नेताओं में से तीन - इसके प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष - को गिरफ्तार कर लिया गया है।

परचा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'मौजूदा सरकार बार-बार इतिहास की बात इसलिए करती है क्योंकि वो देश को मनुवादी इतिहास की ओर ले जाना चाहती है, बीजेपी भारतीय संविधान की जगह मनुस्मृति के शासन काल को दोबारा लाने की कोशिश कर रही है।'

उन्होंने आगे कहा, 'यूपी पुलिस को एससी/एसटी एक्ट के तहत आंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया था, लेकिन पुलिस ने कमजोर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया लेकिन जो लोग प्रतिमा तोड़ने का विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किया है।'

सहारनपुर की घटना ने एफआईआर दर्ज करने में यूपी पुलिस के पक्षपात को उजागर किया।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस ने करणी सेना के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद और उनके परिवार को खुलेआम मौत की धमकी दी थी। लेकिन पुलिस ने चंद्रशेखर के भाइयों पर हिंसा का आरोप लगाकर उन पर मामला दर्ज कर लिया। जो साफ दर्शाता है कि सरकार द्वारा चंद्रशेखर और उनके परिवार को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है।

अनुसूचित जाति समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित करने में सत्तारूढ़ सरकार कैसे सफल रही, इस बारे में बात करते हुए आइसा की अध्यक्ष सुचेता डे ने बताया कि यह सब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की आड़ में किया गया था। उन्होंने कहा, 'इस बार यह रविदास मंदिर का विध्वंस है और इससे पहले यह विश्वविद्यालयों में 13-सूत्रीय रोस्टर का निर्माण था, जिसके माध्यम से भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों पर हमला किया है।'

बता दें कि लाइव लॉ की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रविदास मंदिर पुनर्निर्माण के संदर्भ में दायर याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास विचार के लिए भेजने का फैसला किया है।

रिट याचिका में मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति मांगी गई है, जिसमें कहा गया है कि 'मंदिर गुरु रविदास के अनुयायियों के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल था।'

न्यूजक्लिक से बात करते हुए, अधिवक्ता परचा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया।

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