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धारा 370, 35ए और कश्मीर के बारे में कुछ मिथक और उनकी सच्चाई

इन वर्षों में, जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच संवैधानिक संबंधों के बारे में कई मिथकों के बारे में प्रचार किया गया है। आइए जानते हैं इन मिथकों के पीछे का सच।
Article 370

राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से और संसद में किए गए प्रस्ताव द्वारा समर्थित संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी ढंग से समाप्त करने की प्रक्रिया में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके समर्थकों ने मिथकों, अर्ध-सत्य और झांसे देने का इस्तेमाल किया है, जो हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का कश्मीर के बारे में प्रचार रहा है। तथ्य यह है कि कई पार्टियां जो आरएसएस की विचारधारा से इत्तिफाक़ नहीं रखती हैं, वे भी इन मिथकों को दोहराती रही हैं जो दिखाता है कि इन मिथकों ने कितनी दूर तक मार की हुई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर आरएसएस/भाजपा समर्थक तेज़ी से विचित्र दावों को लेकर अभियान चला रहे हैं, जबकि कुछ ने तो कश्मीर में ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख़्त की भी पेशकश शुरू कर दी है।

यहाँ लंबे समय से पोषित किए गए कुछ मिथकों को दिया जा रहा है - और साथ ही उनके पीछे की वास्तविकता को भी उजागर किया जा रहा है।

मिथक: "भारत के साथ जम्मू और कश्मीर का एकीकरण अक्टूबर 1947 में हुआ था। अनुच्छेद 370 1952 में और अनुच्छेद 35A को 1954 में लागू किया गया था, क्रमशः चार और सात साल बाद। फिर अनुच्छेद 370 और 35A विलय से पहले की शर्त कैसे हो सकती है?"

अरुण जेटली का यह बयान, 4 अगस्त को एक ट्वीट के माध्यम से सामने आया, जो अक्सर दिए गए तर्क को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह साबित करने की कोशिश कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A किसी भी तरह से जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ में शामिल होने से संबंधित नहीं थे, इसलिए वे अनावश्यक हैं और यह भी कि ये अनुच्छेद कांग्रेस सरकार की मूर्खता का परिणाम थे। दरअसल, यह कथन पूरी तरह से गलत है।

वास्तविकता: 26 अक्टूबर, 1947 को जम्मू कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन (IOA) यानी भारत के साथ मिलन या विलय संधि के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन खुद यह कहता है कि भारत की संसद जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार जैसे कुछ सहायक विषयों पर ही कानून बना सकती है। खण्ड 5 स्पष्ट रूप से कहता है कि "इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन की शर्तों को किसी भी संशोधन के माध्यम से या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के किसी भी संशोधन से भिन्न नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि इसमें संशोधन खुद मेरे द्वारा (IOC) पूरक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।" खण्ड 7 कहता है कि: "इस मिलन सन्धि (IOC) में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो किसी भी तरह भारत के भविष्य के भारत के संविधान को स्वीकार करने को कहे या किसी भी भविष्य के संविधान के तहत भारत सरकार के साथ काम करने के लिए मेरे विवेक को हासिल करने के लिए कहे या समझाया जाए।"

दूसरे शब्दों में, मिलन सन्धि पत्र (IOC) में बहुत सी चीजें लंबित रखी गई थीं और इन्हें आने वाले वर्षों में बातचीत के जरिये निपटाया जाना था। याद रखें कि 1947 में, पाकिस्तानी सेना और कबायली ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था और वे पूरे कश्मीर राज्य पर कब्जा करने की फिराक में थे। वास्तव में, इस हमले ने राजा हरि सिंह को भारत की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर दिया था- अन्यथा इसे लेकर वे दुविधा में पड़े हुए थे। भारत ने सैनिकों को श्रीनगर भेजा और यह युद्ध 1949 तक चला। उसके बाद, शासन तंत्र को चलाने और कानूनों को बनाने की बातचीत शुरू हुई।

इस बीच, मिलन सन्धि पत्र (IOC) की भावना को सुरक्षित करने के लिए और कश्मीरी शासक को आश्वस्त करने के लिए, अनुच्छेद 370 को मई 1949 में भारत की संविधान सभा में चर्चा के लिए भेज दिया गया और अक्टूबर 1949 में यह पारित हो गया और भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। 1950, 1952 और 1954 में विभिन्न मुद्दों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा कई आदेश पारित किए गए। नेहरू और पटेल दोनों इन वार्ताओं का हिस्सा थे, यह उस मिथक को तोड़ता है जो कहता है कि पटेल धारा 370 के विरोध में थे। आरएसएस उस समय शेख अब्दुल्ला सरकार द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधारों के खिलाफ आंदोलन चला रहा था (जिसे राजा द्वारा नियुक्त किया गया था), यह जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की मांग के रूप उभरा। अधिकांश भूमि डोगरा और पंडित जमींदारों के पास थी,इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसे एक सांप्रदायिक रंग दे रहा था, क्योंकि अधिकांश जोतदार किसान मुस्लिम थे। शायद इसीलिए वे उस दौरान के जटिल इतिहास को याद करना नहीं चाहते हैं।

अनुच्छेद 35A के बारे में क्या? संघ/भाजपा का प्रचार इस तथ्य को छिपाता है कि 1927 में राजा हरि सिंह ने एक वंशानुगत राज्य विषय आदेश पारित किया था, जो केवल राज्य के निवासियों को भूमि और सरकारी कार्यालय में काम करने के अधिकार की अनुमति देता था। इसके बाद, इसे राज्य की संविधान सभा ने जम्मू-कश्मीर के संविधान में शामिल कर लिया था। क्योंकि IOA में जोर देकर कहा गया था कि भारतीय संविधान में केवल उन्हीं विषयों को अनुमति दी गई है जो जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित होंगे,राज्य के अधीन विषयों के अधिकारों को भी संरक्षित करना होगा। इसे 1954 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था जिसमें अनुच्छेद 35 ए को डाला गया था।

मिथक: "अनुच्छेद 370 के तहत दी गई स्वायत्तता ने कश्मीरी लोगों को भारत से अलग कर दिया।"

वास्तविकता: गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को आतंकवाद फैलाने का मूल कारण बताया जबकि कई आरएसएस/भाजपा नेता वर्षों से ऐसा ही कहते रहे हैं। इसके परिणाम के रूप में, यह भी कहा जाता रहा कि इस धारा से एक आज़ाद कश्मीर की भावना का स्रोत बना, जो सीमा पार आतंकवादियों को यहां हालात का फायदा उठाने के लिए जमीन प्रदान करता था।

कठोर वास्तविकता यह है कि इस अनुच्छेद 370, को सही मायने में लागू ही नहीं किया गया, बल्कि उसे दिन प्रतिदिन बेअसर किया जाता रहा है, जिसके कारण कश्मीरी लोगों में असंतोष बढ़ता रहा और वे रास्ता खोजते रहे। सबसे पहले, धारा 370 में किए गए बदलावों को देखें। चूंकि राज्य विधानसभा की सहमति के बाद जारी किए गए राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के कानून के प्रावधानों को विस्तारित करने के लिए अनुच्छेद 370 प्रदान किया गया था, इसलिए इस पद्धति का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। 1954 तक, लगभग पूरे संविधान को जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित कर दिया गया था। संघ सूची में उल्लेखित97 विषयों में से, 94 को राज्य में लागू कर दिया गया था और समवर्ती सूची के 47 विषयों में से 26 को राज्य में लागू कर दिया गया था। इससे जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की शक्तियों में काफी कमी आ गई थी। सभी मामलों में, कम से कम 45 बार अनुच्छेद 370 के प्रावधानों का इस्तेमाल कर भारतीय संविधान के प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित करने के लिए किया गया था।

इस तरह, न केवल राज्य के अधिकारों को तेजी से प्रतिबंधित किया गया है, इस अनुच्छेद की भावना का उल्लंघन किया गया जब राज्य सरकार का इस्तेमाल इस तरह के विस्तार पर मुहर लगाने के लिए किया गया। ऐसा नहीं है कि किसी कानून का कोई विस्तार नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने सारे विस्तार? और वह भी रूटीन मंजूरी से।

यही नहीं, अनुच्छेद 370 का उपयोग कर राज्य के संविधान में कई बार संशोधन किए गए। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 356 को जम्मू कश्मीर संविधान (अनुच्छेद 92) में एक समान प्रावधान को हटाते हुए शामिल किया गया था जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति शासन का विस्तार अनुच्छेद 370 का उपयोग करते हुए किया गया। यहां तक कि अनुच्छेद 249 को (जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति देता है) को विधानसभा के प्रस्ताव के बिना, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश से जम्मू-कश्मीर पर थोप दिया गया।

अतीत में, इनमें से कई उपायों का इस्तेमाल (कांग्रेस सरकारों द्वारा) राज्य की राजनीति में हेरफेर करने के लिए किया गया था – मंत्रिमंडल को स्थापित करने या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। खुद भाजपा सरकार ने पिछले कार्यकाल में वही खेल खेला है। और, अब उन्होंने पूरे मामले को पूरी ताकत के साथ उलट दिया है।

मिथक: "विकास इसलिए संभव नहीं था क्योंकि अनुच्छेद 370 इसकी अनुमति नहीं देता था।"

वास्तविकतावर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए सभी मिथकों में से यह सबसे अधिक लुभावना मिथक है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए, अरुण जेटली ने ट्वीट किया: "सरकार के निर्णय से जम्मू-कश्मीर के लोगों को सबसे अधिक मदद मिलेगी। इससे अधिक निवेश, अधिक उद्योग, अधिक निजी शिक्षण संस्थान, अधिक नौकरियां और अधिक राजस्व आएगा।" राज्यसभा और लोकसभा में बोलने वाले कई सांसदों ने तथाकथित लाभ पर ख़ास प्रभाव डाला, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे को हटाने से मिलेंगे और अब वह ग्लोबल इंडिया का हिस्सा बन जाएगा ”, आदि।

सवाल उठता है कि अनुच्छेद 370 ने किसी भी सरकार को राज्य में अधिक निवेश लाने और उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने से कैसे रोक दिया? जब कि पहले से ही संघ की सूचीगत विषयों सहित संविधान के अधिकांश प्रावधानों को राज्य में लागू कर दिया गया है। अधिकांश कानूनों को भी बढ़ा दिया गया था। इस सब के चलते कोई भी सरकार जम्मू और कश्मीर में किसी भी आर्थिक उपाय या योजना को लागू करने के कार्यक्रम को शुरू कर सकती थी। वास्तव में, इन सभी वर्षों में, विशेष पैकेजों केझूठे वादे किए गए थे, जिनमें से एक पीएम मोदी ने खुद किया। 2015 में 80,000 करोड़ रुपये का वादा किया गया था (जिनमें से राज्य को लगभग 66000 करोड़ रुपये ही वास्तव में 2019 तक मिल पाए थे)।

सच्चाई यह है कि केंद्र में किसी भी सरकार - चाहे कांग्रेस हो या भाजपा की एनडीए - ने गंभीरता से किसी भी पूरे पैकेज को नहीं लिया जिसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के उपाए शामिल हों और जो जम्मू-कश्मीर को स्थायी और दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सके। नज़रिया हमेशा से दानशीलता का रहा और वह भी बहुत ही तंग दिल तरीके से। बाद में, जैसे-जैसे उग्रवाद ने जड़ें जमा लीं थी, तो फिर चुनावों में आर्थिक उत्थान के सभी ढोंग छोड़ दिए गए थे।

जेटली और अन्य लोगों का वास्तव में कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 35 ए को हटाने से अब भूमि  उपलब्ध हो जाएगी और इसलिए, रियल एस्टेट शार्क, इसे "निजी स्कूलों" सहित निजी व्यवसायों को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि जेटली मासूमियत से अपनी ट्वीट में स्पष्ट करते हैं। ऐसा होगा या नहीं यह तो भविष्य बताएगा। यह विश्वास करना मुश्किल है कि निजी निवेश जम्मू-कश्मीर में प्रवाहित होगा क्योंकि वहां के लोग असंतुष्ट और अनिश्चय में हैं।

मिथक: "अनुछेद 370 और 35A जो व्यवस्था सुनिश्चित करती है, वह जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष और अद्वितीय थी।"

वास्तविकता: यह एक लोकप्रिय मिथक है, लेकिन पूरी तरह से असत्य है। संविधान में अनुच्छेद 370 के तुरंत बाद अनुच्छेद371है जिसमें विभिन्न उप-लेख विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों को जातीय इतिहास और क्षेत्रों की संस्कृतियों के आधार पर समान विशेष दर्जा प्रदान करते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: नगालैंड के लिए 371ए; असम के लिए 371बी; मणिपुर के लिए 371सी; आंध्र प्रदेश के लिए 371डी और ई; सिक्किम के लिए 371एफ; मिजोरम के लिए 371जी; अरुणाचल प्रदेश के लिए 371एच; और गोवा के लिए 371आई। मुख्य प्रावधानों में (गोवा और आंध्र प्रदेश को छोड़कर) भूमि का स्वामित्व, और राज्यपाल की भूमिका आदि के प्रावधान शामिल हैं। अन्य राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश में भी, इसी तरह गैर-अधिवासियों को भूमि के स्वामित्व से रोकने के कानून हैं (उनके अपने स्वयं के एचपी टेनेंसी कानून, भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के तहत))। तो, ऐसा नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में कुछ अनोखा था। यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश राज्यों में ऐसे विशेष कानून हैं जो स्थानीय रीति-रिवाजों और संस्कृति को संरक्षित करते हैं या भूमि के अलगाव को रोकते हैं, उनका एक विशेष इतिहास और जनसांख्यिकीय रचना है (उदाहरण के लिए,आदिवासी आबादी) जो उनके अधिकारों और उनके प्रति संवेदनशीलता के रुख का आश्वासन चाहते हैं या वह वास्तविक जरूरत है। यही हाल जम्मू-कश्मीर का था।

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