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एनआरसी की अंतिम सूची जारी, 19 लाख 6 हज़ार 657 लोग बाहर

असम में एनआरसी की अंतिम लिस्ट से कुल 19 लाख 6 हजार 657 लोग बाहर  हैं। यानी हाल-फिलाहल ये सारे लोग भारत की नागरिकता से बाहर कर दिए गए हैं। इन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना होगा।
NRC

तकरीबन चार साल की लम्बी कार्रवाई के बाद एनआरसी अपने अंतिम मुकाम पर आ गया है। असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची शनिवार को ऑनलाइन जारी कर दी गई। इसमें कुल 19 लाख 6 हजार 657 लोगों बाहर हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने एनआरसी में शामिल होने का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। यानी हाल-फिलाहल ये सारे लोग भारत की नागरिकता से बाहर कर दिए गए हैं। इन्हें अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील करनी होगी। या उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होगा।

एनआरसी की अपडेशन की यह प्रक्रिया साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शुरू की गयी थी। जिसके तहत शर्त यह थी कि सरकार द्वारा निर्धारित डॉक्यूमेंटों (दस्तावेज़) के आधार पर जो लोग यह साबित कर देंगे कि वे 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि से पहले भारत के नागरिक थे, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर  एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया मई 2015 से शुरू की  गयी।  जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2015 थी।  इस दौरान एनआरसी में शामिल होने के लिए तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने आवेदन किया। इनसे मिले आवेदनों की जाँच परख की गयी।  इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के तकरीबन 52 हजार कमर्चारी शमिल थे। 

पिछले साल 21 जुलाई को जारी की गयी एनआरसी सूची में 3.29 करोड़ लोगों में से 40.37 लाख लोगों का नाम नहीं शामिल था। इस पर काफी आपत्ति आईं। इसके बाद अब 31 अगस्त 2019 को अंतिम लिस्ट जारी हुई है। 

एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के मुताबिक, अंतिम सूची में 19 लाख 6 हजार 657 लोग बाहर हैं और 3 करोड़ 11 लाख 21 हज़ार 4 लोगों को शामिल किया गया है। शामिल किए गए और बाहर किए गए नामों को लोग एनआरसी की वेबसाइट www.nrcassam.nic.in पर देख सकते हैं।

एनआरसी लिस्ट के मद्देनजर हिंसा और सांप्रदायिक झड़पों की आशंकाओं को देखते हुए राज्य सरकार और गृह मंत्रालय ने लोगों से शांति की अपील की है। पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों से अफवाह, सुनी-सुनाई बातों, फेक न्यूज पर विश्वास न करने की अपील की गई है। गुवाहाटी समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू है।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ) 

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