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आकार पटेल ने सीबीआई के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दाख़िल की

पटेल के वकील ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल को बृहस्पतिवार रात एक हवाई अड्डे पर रोका गया और उन्हें सूचित किया गया कि सीबीआई ने एलओसी वापस नहीं लिया है। 
Aakar Patel

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल ने दिल्ली की एक अदालत में अवमानना याचिका दाख़िल की है। उन्होंने दायर याचिका में कोर्ट से कहा है कि सीबीआई ने गुरुवार को  दिए गए उसके आदेश का पालन अब तक नहीं किया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके ख़िलाफ़ लुकआउट सर्कुलर वापस नहीं लिया गया है और उन्हें फिर गुरुवार रात को बेंगलुरू एयरपोर्ट पर रोका गया।

पटेल के वकील ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल को बृहस्पतिवार रात एक हवाई अड्डे पर रोका गया और उन्हें सूचित किया गया कि सीबीआई ने एलओसी वापस नहीं लिया है। 

गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वो तुरंत आकार पटेल के ख़िलाफ़ जारी लुकआउट नोटिस को वापस ले।

दूसरी तरफ, सीबीआई ने अदालत से शुक्रवार को इस आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि आर्थिक नुकसान के अलावा, आवेदक को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे निर्धारित समय पर अपनी यात्रा की अनुमति नहीं दी गई।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आकार पटेल की याचिका का ये कहते हुए विरोध किया था कि अगर पटेल को देश छोड़ने दिया जाएगा तो संभव है कि वो सुनवाई से भागने में कामयाब हो जाएँ।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने यह आदेश पारित करते हुए जांच एजेंसी को 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सीबीआई को पटेल से माफी मांगने का भी निर्देश दिया था।     

न्यायाधीश ने कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता वित्तीय मुआवजे के लिए अदालत या अन्य मंच का दरवाजा खटखटा सकता है। इस अदालत का सुविचारित मत है कि इस मामले में, सीबीआई के प्रमुख अर्थात सीबीआई निदेशक द्वारा अपने अधीनस्थ की ओर से हुई चूक को स्वीकार करते हुए लिखित माफी मांगने से न केवल याचिकाकर्ता के घाव भरेंगे बल्कि इससे इस प्रमुख संस्थान में जनता का विश्वास बना रहेगा।’’ 
पटेल के आवेदन में अमेरिका जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई थी, ताकि वह 30 मई तक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित व्याख्यानों में हिस्सा ले सकें और विदेशों में अपना कामकाज पूरा कर सकें।

आकार पटेल के ख़िलाफ़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट FCRA के तहत लुक आउट नोटिस जारी किया गया था।

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