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इलाहाबाद HC ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े जज समेत 619 न्‍यायिक अधिकारियों का तबादला किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर न्‍यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर भी शामिल हैं।
Allahabad HC

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट प्रशासन ने यूपी के विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है। स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में 285 एडीजे,121 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 213 सिविल जज जूनियर डिवीजन शामिल हैं। सभी न्यायिक अधिकारियों को चार जुलाई तक वर्तमान तैनाती स्थान से अपना चार्ज सौंपने का निर्देश दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई करने वाले वहां के सिविल जज सीनियर डिवीजन भी स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में शामिल हैं। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश देने और वजू खाने को सील करने का आदेश देने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर को वाराणसी से बरेली स्थानांतरित किया गया है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब जिला जज को ट्रांसफर हो चुकी है।

एडीजे का तबादला

एडीजे इफराक अहमद का गोरखपुर से फिरोजाबाद और सुशील कमार खरवार का हमीरपुर तबादला हुआ है। वहीं एडीजे गजेंद्र को कासगंज से, सुबोध वार्ष्णेय को बदायूं से, अशोक कुमार और पंकज श्रीवास्तव को सोनभद्र से, राहुल आनंद और रेनू सिंह को इटावा जनपद से इसी पद पर गोरखपुर स्थानांतरित किया गया है।

सिविल जज (एसडी) का तबादला

राहुल कुमार सिंह का गोरखपुर से बागपत, शिवम कुमार फर्रुखाबाद, विजय कुमार विश्वकर्मा वाराणसी और मंगल देव सिंह को सिविल जज (एसडी) पद पर एटा जनपद स्थानांतरित किया गया है। वहीं इसी पद पर जगन्नाथ को बहराइच से, विकास सिंह को गाजियाबाद से, अरुण कुमार यादव को चित्रकूट से, सुश्री स्वेता चंद्रा को बाराबंकी से और सावन कुमार विकास को लखीमपुर खीरी से गोरखपुर भेजा गया है।

सिविल जज (जेडी) का तबादला

सिविल जज (जेडी) संजय कुमार सिंह को गोरखपुर से लखनऊ, कुमारी अर्चना को गोण्डा, आशीष कुमार सिंह को कानपुर नगर और विराट मणि त्रिपाठी को बलिया जनपद स्थानांतरित किया गया है। इसी पद पर विपिन कुमार चौरसिया को सोनभद्र से, आशुतोष वर्मा को रामपुर से, नपेंद्र कुमार को बिजनौर से, सुश्री नगमा खान को बदायूं से, सचिन वर्मा को बहराइच से, सुश्री ज्योति वर्मा को बरेली से, सुश्री शशि किरन को बलिया से, मोहित कुमार प्रसाद को बलरामपुर से, अर्पित पंवार को कासगंज से, तरुण कुमार अग्रवाल को आगरा से और अरुण कुमार सिंह व सुश्री अमृता श्रीवास्तव को लखीमपुर खीरी से गोरखपुर भेजा गया है। 

क्योंकि ट्रांसफर होने वाले जजों में ज्ञानवापी मामले की वजह से रवि कुमार दिवाकर का नाम सुर्खियों में है इसलिए इस मामले पर नजर डालते हैं।

ज्ञानवापी मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

मुकदमा मूल रूप से अगस्त 2021 में कुछ हिंदू महिलाओं द्वारा सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर को फिर से खोला जाए, और लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत किसी की आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने के अधिकार का हवाला दिया था।
 
इसके बाद इलाके का वीडियो सर्वे करने का आदेश दिया गया और एआईएम की आपत्ति के बावजूद सर्वे किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सर्वेक्षण के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करने के बाद, एआईएम ने एससी को स्थानांतरित कर दिया जहां यह बताया गया कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991, पूजा की जगह के चरित्र को 15 अगस्त, 1947 को बदलने से रोकता है। इस प्रकार, एआईएम ने कहा कि सीपीसी के आदेश 7, नियम 11 (डी) के अनुसार मुकदमा चलने योग्य नहीं था।
 
इस बीच, सर्वेक्षण के प्रभारी अधिवक्ता आयुक्तों ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, साथ ही वीडियो और तस्वीरों वाले डेटा कार्ड को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में प्रस्तुत किया, जिन्होंने मूल रूप से सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से पहले ही, हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दावा किया कि मस्जिद के वज़ूखाना में एक "शिवलिंग" की खोज की गई थी, और निचली अदालत ने इसे सील करने का आदेश दिया था। एआईएम ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जो तब भी पारित किया गया था जब एससी सूट की स्थिरता के खिलाफ एआईएम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
 
सुप्रीम कोर्ट ने तब जगह को सील करने की अनुमति दी लेकिन आदेश दिया कि इससे मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज़ अदा करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। एससी ने फिर आदेश 7, नियम 11 में दिए गए मुकदमे की स्थिरता पर निर्णय लेने के लिए मामले को एक अधिक अनुभवी जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। इस बीच, तीन और पक्ष - भगवान विश्वेश्वर (अगले मित्र के माध्यम से) हिंदू सेना, ब्राह्मण सभा, और निर्मोही अखाड़े ने भी वादी के रूप में मुकदमे में पक्षकार की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
 
समानांतर याचिकाएं 

8 जून, 2022 को, वाराणसी जिला अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए ढांचे पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे आदेश की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया है। 
 
कथित शिवलिंग की पूजा, स्नान, श्रृंगार और राग-भोग का अधिकार तत्काल दिए जाने की मांग करते हुए 4 जून को दायर उक्त आवेदन पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि, मामले की सुनवाई के बाद, जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने कथित तौर पर यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया, “आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अत्यावश्यक प्रकृति का नहीं लगता है। आवेदक द्वारा ग्रीष्म अवकाश में वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाता है।"
 
इस बीच, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने पूजा के स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में एक पक्ष बनने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने संरचनाओं के धार्मिक चरित्र को आजादी के समय के रूप में रोक दिया था।  

साभार : सबरंग 

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