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भीमा-कोरेगांव : सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि बढ़ाई

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जब नवलखा को और अंतरिम संरक्षण दिये जाने का विरोध किया तो पीठ ने सवाल किया कि उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की थी। उधर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वरनन गोंजाल्विस की जमानत याचिका खारिज कर दी।
gautam lavlakha

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और लेखक गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से प्राप्त अंतरिम संरक्षण की अवधि मंगलवार को चार सप्ताह के लिये बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने गौतम नवलखा से कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिये वह संबंधित अदालत में जायें।

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जब नवलखा को और अंतरिम संरक्षण दिये जाने का विरोध किया तो पीठ ने सवाल किया कि उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की थी।

गौतम नवलखा ने 31 दिसंबर, 2017 को ऐलगार परिषद के बाद कोरेगांव-भीमा में हुयी हिंसा की घटना के सिलसिले में जनवरी, 2018 में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने से इंकार करने के बंबई उच्च न्यायालय के 13 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दे रखी है।

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उधर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वरनन गोंजाल्विस की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल ने आरोपी आवेदकों के लिए वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई, डॉ.युग मोहित चौधरी और सुदीप पासबोला समेत खचाखच भरे कोर्ट रूम में ये फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति कोतवाल ने 26 अगस्त को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी और 7 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। सभी तीन आरोपियों पर पुणे पुलिस द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर 1 जनवरी, 2018 को कोरेगांव भीमा में हुई जाति-आधारित हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया गया है।

वरनन गोंजाल्विस की ओर से पेश मिहिर देसाई ने तर्क दिया कि गोंजाल्विस एक साल से जेल में हैं और पुणे पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें उसका नाम भी नहीं है। पुलिस ने केवल दो अयोग्य, अहस्ताक्षरित पत्रों पर भरोसा किया है जो किसी और के लैपटॉप से बरामद हुए हैं।

डॉ .युग चौधरी सुधा भारद्वाज के लिए पेश हुए, जो पिछले अक्टूबर से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हैं। चौधरी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनके द्वारा जारी किए गए पत्र कंप्यूटर से उत्पन्न नहीं किए गए हैं, इसके बजाय उन्हें आरोपियों की हार्ड ड्राइव में कॉपी किया गया है। इसका अर्थ है कि उनके पास एक भी दस्तावेज की मूल प्रति नहीं है। सभी दस्तावेज़ टाइप किए गए हैं।

फरेरा की ओर से तर्क साथ ही अरुण फरेरा के वकील सुदीप पासबोला ने पीठ को बताया कि फरेरा एक एक्टिविस्ट और वकील हैं जिन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए काम किया है। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत बुक होने के बाद नागपुर जेल में 5 साल बिताने वाले फरेरा को उनके खिलाफ दर्ज 12 मामलों में बरी कर दिया गया था। पासबोला ने पुणे पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप का भी खंडन किया कि फरेरा ने 9-10 दिसंबर, 2017 को केरल में IAPL (इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर्स ) की एक बैठक में भाग लिया, जो भारत में नक्सलबाड़ी आंदोलन की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित किया गया था। एपीपी अरुणा पई ने सभी तीन जमानत आवेदनों का विरोध किया।

(समाचार एजेंसी भाषा और वेबसाइट लाइव लॉ के इनपुट के साथ)

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