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सीबीआई ने सोनाली फोगाट की मौत मामले में दो सहयोगियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर कर हत्या का आरोप लगाया

सीबीआई ने सोमवार को गोवा के मापुसा में एक विशेष अदालत में सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया।
Sonali Phogat
फ़ोटो साभार: पीटीआई

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता सोनाली फोगाट की रहस्यमय परिस्थिति में मौत के मामले में उनके दो सहयोगियों के खिलाफ गोवा की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया है और उन पर हत्या का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंन बताया कि सीबीआई ने सोमवार को गोवा के मापुसा में एक विशेष अदालत में सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया।

अधिकारियों के अनुसार सीबीआई ने मामले में जांच को खुला रखा है।

एजेंसी ने सितंबर में गोवा में फोगाट की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में जांच संभाली थी।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने गृह मंत्रालय के संदर्भित करने पर गोवा पुलिस की प्राथमिकी को पुन: दर्ज किया जो उसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से भेजी गयी थी।

सीबीआई के दलों ने सीएफएसएल विशेषज्ञों के साथ पड़ताल की।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद मंत्रालय ने मामले को सीबीआई को भेजा।

हरियाणा के हिसार की रहने वाली फोगाट को 22-23 अगस्त की दरम्यानी रात को गोवा के एक अस्पताल में मृत लाया गया था। इससे पहले वह अंजुना बीच पर स्थित कर्लीज रेस्तरां में एक पार्टी में शामिल हुई थीं।

टिक टॉक स्टार और रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस’ में भाग ले चुकीं सोनाली फोगाट (43) घटना से एक दिन पहले सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के साथ गोवा पहुंची थीं।

पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो कथित मादक पदार्थ तस्कर दत्ताप्रसाद गांवकर और रमा मंडरेकर तथा रेस्तरां मालिक एडविन न्यून्स शामिल हैं।

आरोप हैं कि गांवकर ने सिंह और सांगवान को मादक पदार्थ मुहैया कराये थे। मंडरेकर ने गांवकर को मादक पदार्थ बेचे थे।

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