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दिल्ली आबकारी नीति मामला : ईडी ने सिसोदिया से तिहाड़ में दूसरे दौर की पूछताछ की

संघीय जांच एजेंसी ने इससे पहले सात मार्च को सिसोदिया (51) से पांच घंटे पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए थे।
manish sisodia
फ़ोटो साभार: PTI

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को तिहाड़ जेल में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दूसरे दौर की पूछताछ शुरू की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

संघीय जांच एजेंसी ने इससे पहले सात मार्च को सिसोदिया (51) से पांच घंटे पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए थे।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।

सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने जेल की सेल नंबर एक में कैद पूर्व उपमुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए स्थानीय अदालत की इजाजत हासिल की थी।

जांच एजेंसी के, सिसोदिया से उनके पास मौजूद सेलफोन को कथित रूप से बदलने एवं नष्ट करने और दिल्ली के आबकारी मंत्री के रूप में लिए गए नीतिगत फैसलों तथा उनके कार्यान्वयन के समय के बारे में पूछताछ किए जाने की संभावना है।

आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने से संबंधित दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने शराब व्यापारियों को साठगांठ का अवसर प्रदान किया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाला मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत से कहा था कि उसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की हिरासत की अब जरूरत नहीं है।

सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया था। आप नेता को पूछताछ के लिए पहले पांच दिन और बाद में दो दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में सौंपा गया था। यह अवधि समाप्त होने के बाद सिसोदिया को अदालत में आज पेश किया गया था।

शुरुआत में, सीबीआई के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि जांच एजेंसी अभी आप नेता की हिरासत की फिलहाल मांग नहीं कर रही है, लेकिन बाद में आवश्यकता होने पर वह हिरासत का अनुरोध कर सकती है।

सीबीआई ने आप समर्थकों पर मामले का 'राजनीतिकरण' करने का आरोप लगाया था।

अदालत ने कहा था कि, ‘‘आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एक अर्जी दायर की गयी है। यह दलील दी गयी है कि सीबीआई हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यक हुई तो बाद में इसका अनुरोध किया जा सकता है। इन दलीलों के मद्देनजर आरोपी को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेजा जाता है।’’

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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