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दिल्ली दंगा: अदालत ने उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफ़ी को आरोपमुक्त किया

विशेष सरकारी वकील मधुकर पांडे ने इस बात की पुष्टि की है कि उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफ़ी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रामचाला की अदालत ने इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया है।
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फ़ोटो साभार: ट्विटर

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे से जुड़े एक मामले में यहां की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट (एजीएच) के संस्थापक ख़ालिद सैफ़ी को आरोपमुक्त कर दिया है।

कांस्टेबल संग्राम सिंह के बयान के आधार पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। सिंह ने कहा था कि 24 फरवरी, 2020 को मेन करावल नगर रोड पर दंगाई भीड़ ने पथराव किया था और नज़दीक के एक पार्किंग स्थल पर वाहनों में आग लगा दी थी।

विशेष सरकारी वकील मधुकर पांडे ने इस बात की पुष्टि की है कि उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफ़ी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रामचाला की अदालत ने इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया है। विषय में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

उमर ख़ालिद कई अन्य मामलों में आरोपी हैं और वह दंगे के पीछे की बड़ी साज़िश के सिलसिले में ग़ैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। ये विषय अदालत में लंबित हैं।

करावल नगर थाने ने दंगा फैलाने, आपराधिक साज़िश रचने समेत भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों, शस्त्र क़ानून और सरकारी संपत्ति नुक़सान रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत इन दोनों आरोपियों तथा अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।

पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 के दौरान हुए दंगों के मामले में अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर ख़ालिद को आरोप मुक्त किए जाने के बाद उमर ख़ालिद के पिता एस. क्यू. आर. इलयास ने कहा, ‘‘लड़ाई काफ़ी मुश्किल रही, लेकिन न्याय पाने को लेकर हमारी सोच सकारात्मक रही।’’

इलयास ने उम्मीद जताई कि उनका बेटा जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उमर ने बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ी। यहां की एक अदालत ने ख़ालिद के साथ ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी को दंगों से जुड़े एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है।

इलयास ने कहा कि दोनों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उन्हें कठोर ग़ैर क़ानूनी गतिविधी (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों के पीछे की व्यापक साज़िश से जुड़े मामले में अभी ज़मानत नहीं मिली है।

इलयास ने कहा, ‘‘सर्वशक्तिमान अल्लाह की मेहरबानी और वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदरप पेस और उनकी टीम के अनवरत और अनुकरणीय प्रयास से उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफ़ी को दिल्ली दंगा मामले (प्राथमिकी संख्या 101) में आरोप मुक्त कर दिया गया है।’’

उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों को प्राथमिकी 59/2020 के मामले में भी आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। करावल नगर पुलिस थाने ने दोनों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया था।

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