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निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन की तैनाती हो: सीएक्यूएम ने प्रदूषण बोर्ड से कहा

सीएक्यूएम के बयान में कहा गया है, ‘‘पांच हजार से 10,000 वर्ग मीटर के कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम एक एंटी-स्मॉग गन आवश्यक है। 10,001 से 15,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए दो एंटी-स्मॉग गन जरूरी है।’’
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Image courtesy : BS

नयी दिल्ली: केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में सोमवार को दी गई।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अन्य उपायों की भी सिफारिश की है। इन उपायों में धूल अवरोधक स्क्रीन का उपयोग, निर्माण सामग्री और उसके मलबे को ढंकना और इन स्थलों पर निर्माण मलबे का ढके वाहनों में परिवहन करके उचित निपटान शामिल हैं।

आयोग ने कहा कि ये निर्माण स्थल दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं।

सीएक्यूएम के बयान में कहा गया है, ‘‘पांच हजार से 10,000 वर्ग मीटर के कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम एक एंटी-स्मॉग गन आवश्यक है। 10,001 से 15,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए दो एंटी-स्मॉग गन जरूरी है।’’

सीएक्यूएम के बयान में कहा गया है, ‘‘15,001 से 20,000 वर्ग मीटर के निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम तीन एंटी-स्मॉग गन जरूरी हैं। 20,000 वर्ग मीटर से ऊपर के कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम पांच एंटी-स्मॉग गन तैनात की जानी चाहिए।’’

सीएक्यूएम ने एनसीआर के प्रदूषण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को इन स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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