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“एक हानिरहित टूलकिट का संपादक होना कोई अपराध नहीं है”

किसान आंदोलन के समर्थन में बनी जिस टूलकिट को एक साज़िश, एक बम की तरह पेश किया जा रहा था, उसी टूलकिट को लेकर दिल्ली की अदालत ने टिप्पणी की है कि “एक हानिरहित टूलकिट का संपादक होना कोई अपराध नहीं है”
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दिल्ली की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित "टूलकिट" कथित रूप से साझा करने के मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को मंगलवार को यह कहकर जमानत दे दी कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य ‘‘अल्प एवं अधूरे’’ हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने रवि को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत भरने पर यह राहत दी।

अदालत ने कहा कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, "अल्प एवं अधूरे साक्ष्यों’’ को ध्यान में रखते हुए, मुझे 22 वर्षीय लड़की के लिए जमानत न देने का कोई ठोस कारण नहीं मिला, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।" रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की एक टीम बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। उसकी पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है।

टूलकिट मामले में अदालत ने कहा कि नागरिक सरकार की अंतरात्मा जगाने वाले होते हैं। उन्हें केवल इसलिए जेल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं।

अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को अनुकूल पूर्वानुमानों के आधार पर नागरिक की स्वतंत्रता को और प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जो इस बारे में संकेत दे कि दिशा रवि ने किसी अलगाववादी विचार का समर्थन किया है। दिशा रवि और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिसके बीच प्रत्यक्ष तौर पर कोई संबंध स्थापित नजर नहीं आता है।

अदालत ने अपने आदेश में साफ़ कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण या एक हानिरहित टूलकिट का संपादक होना कोई अपराध नहीं है।

इसे पढ़ें : दिशा रवि को ज़मानत, अदालत ने कहा- एक हानिरहित टूलकिट का संपादक होना कोई अपराध नहीं है

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