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विवादित जीसीटीओसी से पुलिस को अधिक अधिकार मिले, निजता को भी ख़तरा!

वर्ष 2004 से, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे,  इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। इस नए अधिनियम का सबसे विवादित पहलू यह है कि अब टैप की हुई टेलीफोन बातचीत को एक वैध सबूत माना जाएगा, जबकि अब तक ऐसा नहीं था।
vijay rupani
Image courtesy: Governance Now

‘गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (जीसीटीओसी) विधेयक’ के पास होनेे पर गुजरात सरकार और पुलिस के पास और ज़्यादा अधिकार आ गए हैं। विपक्ष इसके दुरुपयोग की आशंका जता रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह नया कानून लोगों की निजता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है।

आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विवादित विधेयक जीसीटीओसी को अपनी स्वीकृति दे दी है। भाजपा शासित इस राज्य में इस विधेयक को मार्च 2015 में पारित किया गया था। लेकिन यह काफी विवादों में रहा।
इस नए अधिनियम का सबसे विवादित पहलू यह है कि अब टैप की हुई टेलीफोन बातचीत को एक वैध सबूत माना जाएगा, जबकि अब तक ऐसा नहीं था।
गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने गांधीनगर में मंगलवार को इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के संबंध में घोषणा की।

पहले इस विधेयक को गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (जीयूजेसीओसी) नाम दिया गया था। वर्ष 2004 से, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे,  इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। गुजरात सरकार 2015 में इस विधेयक को फिर लेकर आई और इसका नाम बदलकर जीसीटीओसी किया गया, लेकिन पुलिस को टेलीफोन बातचीत टैप करने और सबूत के तौर पर उसे अदालत में सौंपने जैसे विवादास्पद प्रावधानों को इसमें बनाए रखा।

गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि विधेयक के प्रावधान आतंकवाद और संगठित अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी का सपना आखिरकार पूरा हो गया।’ जडेजा ने कहा, ‘इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक टेलीफोन बातचीत को अब वैध सबूत समझा जाएगा। इस विधेयक में एक विशेष न्यायालय के निर्माण के साथ-साथ विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। अब हम संगठित अपराधों के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर सकते हैं। हम संपत्तियों के हस्तांतरण को भी रद्द कर सकते हैं।’

बताया जा रहा है कि इस कानून के मुताबिक, पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 दिन की बजाय 180 दिन का समय मिलेगा। जबतक सरकारी वकील जमानत याचिका के विरोध में अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक आरोपी को ज़मानत नहीं दी जाएगी। यही नहीं आमतौर पर पुलिस को दिए गए बयानों को न्यायालय में स्वीकार्य नहीं माना जाता, लेकिन जीसीटीओसी के अंतर्गत ऐसे बयानों को भी स्वीकार्य मान लिया गया है।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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