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ईडी ने धन शोधन मामले में मणिपुर सरकार के पूर्व परियोजना निदेशक की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने बयान में कहा कि सिंह ने एमडीएस कोष की राशि को फर्जी कंपनियों और अन्य लोगों के खातों में स्थानांतरित कर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई जगहों पर संपत्ति अर्जित की।
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नयी दिल्ली: धन शोधन रोधी कानून के तहत सरकारी धन के कथित गबन से जुड़े मामले में मणिपुर सरकार के एक पूर्व परियोजना निदेशक की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने एक बयान में कहा कि ‘मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी’ (एमडीएस) के पूर्व परियोजना निदेशक वाई. एन. सिंह के बैंक खातों में जमा 8.20 लाख रुपये और 3.04 करोड़ रुपये कीमत की छह अचल संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत जब्त किया गया है।

बयान के मुताबिक, धन शोधन का मामला राज्य पुलिस द्वारा एमडीएस अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एमडीएस कोष से करीब 169 करोड़ रुपये के ‘‘गबन’’ के आरोप में सितंबर 2017 में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी ने बयान में कहा कि सिंह ने एमडीएस कोष की राशि को फर्जी कंपनियों और अन्य लोगों के खातों में स्थानांतरित कर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई जगहों पर संपत्ति अर्जित की।

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