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इक्वाडोर की इलेक्टोरल काउंसिल ने पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरीया की पार्टी को आगामी चुनावों से बाहर किया

पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरीया के नेतृत्व वाली सोशल कमिटमेंट मूवमेंट फॉर सिटिजेन रिवॉल्यूशन पार्टी ने नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (सीएनई) के इस फैसले को अस्वीकार कर दिया और घोषणा की कि वह 2021 के आम चुनाव भाग लेगी और जीतेगी।
 राफेल कोरीया

इक्वाडोर की नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (सीएनई) ने 19 जुलाई को 2021 के आम चुनावों में हिस्सा लेने से चार राजनीतिक दलों को निलंबित कर दिया और इन पर रोक लगा दिया। इन पार्टियों में पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरीया के नेतृत्व वाली सोशल कमिटमेंट मूवमेंट फॉर द सिटिजेन रिवॉल्यूशन भी शामिल है।

सीएनई ने राज्य नियंत्रक महालेखाकार कार्यालय से मिले अनुरोध की प्रतिक्रिया में सोशल कमिटमेंट, लिबर्टाड एस प्यूब्लो, जस्टिसिया सोशल और पोडेमोस के पंजीकरण को निलंबित कर दिया। इस सरकारी संस्था ने इन चार राजनीतिक दलों के पंजीकरण प्रक्रियाओं में अनियमितता पाया था।

सीएनई ने निलंबित इन राजनीतिक संगठनों के क़ानूनी प्रतिनिधियों को अपना बचाव करने के लिए दस दिन का समय दिया।

सोशल कमिटमेंट मूवमेंट फॉर द सिटिजेन रिवॉल्यूशन पार्टी ने इस फैसले को अस्वीकार कर दिया और घोषणा की कि वह आगामी चुनाव में भाग लेगी और जीतेगी।

पार्टी ने ट्वीट में लिखा, "सीएनई पर नियंत्रक (पाब्लो) सेली का दबाव पड़ा और सोशल कमिटमेंट के निलंबन का आदेश देते हुए चुनावी मामलों में मनमाने ढंग से और अवैध रूप से गैर-मौजूद संसाधन खोज निकाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है: सोशल मूवमेंट 2021 में भाग लेगी और जीत हासिल करेगी।"

एक आधिकारिक बयान में इस पार्टी ने अपने सदस्यों को चुनाव में लड़ने से रोकने के एक नए प्रयास के रूप में इस निलंबन की निंदा की। बयान में ज़ोर दे कर कहा गया, "यह स्पष्ट है कि 2021 के चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए एक सरकारी संचालक है और इस प्रकार लाखों इक्वाडोरवासी के अधिकारों का उल्लंघन करता है जो सिटिजेन रिवॉल्यूशन का समर्थन करते हैं।"

राष्ट्रपति कोरीया ने भी इस फैसले की निंदा की। कोरिया ने लिखा, "हम फिर से लोकतंत्र को लूट रहे हैं, सीएनई पर सेली (आंतरिक मंत्री मारिया पाउला), रोमियो और सरकार से दबाव था जो सोशल कमिटमेंट को अवैध रूप से समाप्त कर देना चाहते हैं।"

इस साल की शुरुआत में 7 अप्रैल को इक्वाडोर के नेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने फ़र्ज़ी रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों में कोरीया को आठ साल की जेल की सजा सुनाई थी। उन्हें 25 साल के लिए चुनावी राजनीति से भी रोक दिया गया था।

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