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एल्गार परिषद मामला: अदालत ने स्टैन स्वामी की जमानत अर्जी पर आदेश टाला

अदालत बृहस्पतिवार को आदेश दे सकती थी लेकिन फिर उसने इसे टाल दिया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जमा किये थे और स्वामी के वकील ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा।
स्टैन स्वामी
Image Courtesy: Scroll.in

मुंबई/दिल्ली : एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में गिरफ्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी की जमानत अर्जी पर यहां एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश को 15 मार्च तक स्थगित कर दिया।

अदालत बृहस्पतिवार को आदेश दे सकती थी लेकिन फिर उसने इसे टाल दिया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जमा किये थे और स्वामी के वकील ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा।

फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद स्वामी को एनआईए ने पिछले साल आठ अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

स्वामी ने अपनी जमानत अर्जी में कहा था कि भारत के भूमि संघर्ष और जातियों के बारे में उनके लेखन तथा कामकाज की प्रकृति के कारण एनआईए उन पर निशाना साध रही है।

जमानत अर्जी में यह भी कहा गया कि स्वामी किसी भी तरह 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में एल्गार परिषद के कार्यक्रम के आयोजन से नहीं जुड़े थे।

हालांकि एनआईए ने दावा किया कि उसके पास प्रथमदृष्टया यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी गहरी साजिश में शामिल थे और नक्सली आंदोलन में सीधे तौर पर जुड़े थे।

संबंधित घटनाक्रम में ही अदालत ने कार्यकर्ता वरवरा राव की पेशी से छूट की अर्जी को विचारार्थ स्वीकार कर लिया था। उन्हें बंबई उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर छह महीने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है।

एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में राव, स्वामी और कई अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

इस तरह के मामलों में देश के कई बुद्धजीवियों, पत्रकारों, लेखकों सहित समाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी हुई है।  हालांकि, किसी भी मामले में पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। इसमें आनन्द तेलतुम्बड़े के अतिरिक्त, सुधा भारद्वाज, सोमा सेन, अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्विस, फादर स्टेन स्वामी, सुधीर धावले वरवरा राव, रोना विल्सन, गौतम नवलखा, जैसे बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। यह सभी, आम लोगों के सम्मानपूर्वक जीने के हक के पक्ष में, कोर्ट से लेकर सड़क तक संघर्षशील रहे हैं। ये लोग स्वास्थ्य-शिक्षा मुफ्त मिले, इसके लिए निजीकरण का विरोध करते रहे हैं और उन आदिवासियों के साथ खड़े हुए जिनकी जीविका के संसाधन को छीन कर पूंजीपतियों के हवाले किया जाता रहा है। इसलिए ये लोग शासक वर्ग के आंखों के किरकिरी बने हुए थे।

सुधा भरद्वाज, सोमा सेन, अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्विस, फादर स्टेन स्वामी, सुधीर धावले, वरवरा राव, रोना विल्सन भीमा कोरेंगांव केस में जून और सितम्बर, 2018 से ही महाराष्ट्र के जेलों में बंद हैं। जबकि उस केस के असली गुनाहगार संभाजी भिंडे और मिलिन्द एकबोटे बाहर हैं।

महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद केन्द्र सरकार ने इस केस को एनआईए के हाथों में सुपुर्द कर दिया था। 18 माह बाद लम्बी कानूनी प्रक्रिया झेलने के बाद 14 अप्रैल 2020, को गौतम नवलखा और आनन्द तेलतुम्बड़े को एनआईए के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। तब से ही ये दोनों भी जेल में है।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)

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