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यूपी में एस्मा लागू यानी “जबरा मारे, रोने भी न दे!”

एक कहावत है “जबरा मारे, रोने भी न दे” यानी बलवान निर्बल को सताता भी है और रोने या शिकायत का मौका भी नहीं देता। यही अब यूपी में दोहराया जा रहा है। श्रम कानूनों के स्थगन और कर्मचारी भत्तों में कटौती के बाद अब प्रदेश में एस्मा लगा दिया गया है। जिसके तहत अब छह महीने तक कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर नहीं जा सकते।
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 “प्रदेश सरकार के कार्यकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले किसी निगम के अधीन सेवाओं और किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई है।”

ये वक्तव्य उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल का है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी सेवाओं और निगमों में आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम यानी ‘एस्मा’ लगा कर हड़ताल पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक अब छह महीने तक कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं।

मुकुल सिंहल के अनुसार यदि कर्मचारी हड़ताल पर रोक के बावजूद आंदोलन आदि करते हैं तो सरकार इस कानून के तहत अब सख्त कार्रवाई कर सकती है।

एस्मा लागू होने का क्या मतलब है?

इस कानून के लागू होने के दौरान प्रदेश में होने वाली किसी भी हड़ताल को अवैध माना जायेगा। इसके साथ ही हड़ताल पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को एक साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसका उल्लंघन होने  पर पुलिस बिना वॉरंट के भी गिरफ्तार कर सकती है।

क्या है पूरा मामला?

शुक्रवार, 22 मई को उत्तर प्रदेश के कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। जिसमें कहा गया कि राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा एक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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इसके दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में हड़ताल नहीं की जा सकेगी। 

हड़ताल पर रोक क्यों?

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते वित्तीय संकट का हवाला देते हुए बीते दिनों राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों में कटौती का फैसला किया था। जिसके बाद से ही तमाम कर्मचारी संगठन सरकार से नाराज चल रहे थे, लगातार काम पर काली पट्टी बांध कर अपना प्रतीकात्मक विरोध भी दर्ज करा रहे थे।

हाल ही में कुछ संगठनों ने इस बाबत बैठक कर सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए आने वाले दिनों में धरना-प्रदर्शन और हड़ताल की भी चेतावनी दी थी। जिसके मद्देनजर अब सरकार का ये नया फैसला सामने आया है।

प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कई कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज़क्लिक को बताया कि राज्य सरकार ने करीब आठ तरह के भत्ते खत्म कर दिए हैं, जिसके खिलाफ कई बार लिखित में विरोध भी दर्ज करवाया गया, प्रत्यावेदन भी दिए गए लेकिन बावजूद इसके सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए सचिवालय से जुड़े सभी सेवा संगठनों ने सचिवालय समन्वय समिति बनाकर इसके खिलाफ विरोध शुरू किया। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी इसकी मुख़ालिफ़त करे। इसलिए कई माध्यमों से कर्मचारियों और अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे ये सब बंद कर दें लेकिन इसके बाद भी जब विरोध जारी रहा तो सरकार ने एस्मा का फैसला लागू कर दिया।

कर्मचारी संगठनों ने जताई नाराज़गी

प्रदेश सरकार के ‘एस्मा’ लगाने के फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने नाराज़गी जताई है। इसे सरकार द्वारा हवा में तीर चलाने जैसा बताया है। उनका कहना है कि कोरोना संकट में कर्मचारी, शिक्षक व चिकित्सक सहित सभी वर्ग पूरी तरह सरकार का सहयोग कर रहे हैं। सरकार से तमाम मुद्दों पर असहमति होने के बावजूद किसी भी संगठन ने अभी तक सरकार को हड़ताल का नोटिस तक नहीं दिया। ऐसे में सरकार ये कानून लागू करने का फैसला कैसे कर सकती है?

इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि वित्त विभाग के अफसर सरकार को गुमराह कर रहे हैं। भत्तों की कटौती से नाराजगी के बावजूद हम सभी लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में इस कानून को लगाने का मतलब कार्मिकों को अकारण चुनौती देना है।

कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता बीएल कुशवाहा ने बताया कि काली पट्टी बांधना सांकेतिक विरोध है। जब किसी संगठन ने हड़ताल का नोटिस ही नहीं दिया तो एस्मा लगाने का मतलब ही क्या है।

गौरतलब है कि यूपी सरकार द्वारा छह महीने के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाई गई रोक के चलते राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (निगम गुट) ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया है।

परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार निगम ने बताया कि 27 मई को प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। इस हड़ताल को राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी अपना समर्थन दिया था लेकिन एस्मा लगाए जाने के कारण इसे स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भत्ते खत्म करने के विरोध व अन्य मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया जाना था।

बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐसे अध्यादेश को मंजूरी दी गई जो प्रमुख श्रम कानूनों में तीन सालों के लिए छूट देता है। इसमें श्रमिक संघों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कानून, काम के विवादों को निपटाने, काम करने की स्थिति, काम करने के अवधि, अनुबंध आदि को मौजूदा और नए कारखानों के लिए तीन साल तक निलंबित रखा जाएगा।

सरकार के इस फैसले का श्रमिक संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। काम करने के समय को आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद सरकार अपने फैसले से पीछे हट गई और वर्कर्स फ्रंट को एक बड़ी कामयाबी मिली।

हालांकि कई राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किये जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। झारखण्ड के सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों द्वारा बनाए अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकारें श्रम कानूनों में बदलाव कर उद्योग जगत को बढ़ावा दे रही हैं, ऐसे में मज़दूरों का शोषण बढ़ेगा। 

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