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JNU: दिल्ली HC का छात्रों के हक में फैसला  

कई संगठनों के लंबे संघर्ष के बाद शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रावास की नियमावली में संशोधन के फैसले को चुनौती देने वाली जेएनयू छात्र संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद छात्रों को बड़ी राहत दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतिरम आदेश दिया और कहा कि छात्रों को वर्तमान में पुरानी फीस के आधार पर ही पंजीकरण करने की इजाजत दी जाएगी।
JNU

कई संगठनों के लंबे संघर्ष के बाद शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रावास की नियमावली में संशोधन के फैसले को चुनौती देने वाली जेएनयू छात्र संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद छात्रों को बड़ी राहत दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतिरम आदेश दिया और कहा कि छात्रों को वर्तमान में पुरानी फीस के आधार पर ही पंजीकरण करने की इजाजत दी जाएगी। अदालत ने कहा कि इन छात्रों से किसी भी तरह की लेट फीस भी नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय से जवाब भी मांगा हैं।

इस मामलें की अगली सुनवाई 28 फरवरी को है। इस मामले में जेएनयू छात्र संगठन के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरन कहा कि फीस में वृद्धि गैर कानूनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेएनयू की हाई लेवल कमेटी को हॉस्टल नियमावली में बदलाव का अधिकार नहीं था।
 
इस सुनवाई के दौरान जेएनयू प्रशासन ने जब कई छात्रों की फीस जमा करने की बात कही तो छात्रों की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बच्चों ने दबाव में आकर डर के कारण फीस जमा की है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रशासन को बढ़ी हुई फीस वापस करनी चाहिए, इसलिए जिन छात्रों को पैसे चाहिए उन्हें भी लौटाना होगा।

न्यायमूर्ति राजीव शक्तिधर की पीठ ने मामले में पक्षकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को भी नोटिस जारी किया।

जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष और छात्र संघ के अन्य पदाधिकारियों साकेत मून, सतीश चंद्र यादव और मोहम्मद दानिश ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में पिछले साल 28 अक्टूबर को जारी आईएचए की कार्यवाही और 24 नवंबर को गठित उच्च स्तरीय समिति के अधिकार क्षेत्र और उसकी सिफारिशों पर सवाल उठाए गए हैं।

याचिका में सिडनी छात्रावास नियमावली रद्द करने के लिए निर्देश की मांग करते हुए आईएचए के फैसले को दुर्भावनापूर्ण, मनमानी, अवैध और छात्रों के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है।

याचिका में दावा किया गया है कि छात्रावास नियमावली में संशोधन जेएनयू कानून, 1966, अध्यादेश और छात्रावास नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है।

 उच्च न्यायालय ने आज अपने अंतरिम आदेश में छात्रों के समुदाय को एक बड़ी राहत दी। उच्च न्यायालय ने जेएनयू प्रशासन को निर्देश दिया है:

1. छात्रों के पंजीकरण के लिए पिछले छात्रावास वाक्यांश के साथ पुरानी दरों पर पंजीकरण की अनुमति है।

2. देर से पंजीकरण का कोई भी शुल्क या भय के बिना पंजीकरण का समय एक सप्ताह बढ़ाने को कहा है।

3. पुराने हॉस्टल नियामवली के अनुसार आरक्षण और प्राथमिकताएं / लाभ को भी लागू करने को कहा गया है।

4. इस मुद्दे को हल करने के लिए छात्रों के साथ बातचीत करने को भी कहा जाता है।

जेएनयूएसयू इस राहत देने के लिए उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही जेएनयूएसयू ने छात्रों से अगले एक सप्ताह के भीतर पुरानी दरों पर पंजीकरण लेने के लिए छात्र समुदाय से अपील की है। हम प्रशासन को चिह्नित करना चाहते हैं कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं।
 
इसके साथ छात्रसंघ ने कहा कि छात्रों के ख़िलाफ़ बने 28/10/19 छात्रावास नियामवली समाप्त करने और IHA बैठक के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा!

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )

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