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लखीमपुर खीरी हत्याकांड: आशीष मिश्रा के साथियों की ज़मानत ख़ारिज, मंत्री टेनी के आचरण पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के आचरण पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि वे इस घटना से पहले भड़काऊ भाषण न देते तो यह घटना नहीं होती और यह जघन्य हत्याकांड टल सकता था।
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लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के दोस्तों की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। तीन अक्टूबर 2021 को उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। इसमें सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अब अदालती कार्यवाही जारी है। मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो चुकी है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को इस केस के चार आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लखीमपुर खीरी हत्याकांड के प्रमुख आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के सहयोगियों की जमानत की अर्जी को खारिज करने का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश में गृह राज्य मंत्री के आचरण पर की गई टिप्पणी के बाद अब अजय मिश्रा टेनी के मंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहा है।

सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह के द्वारा अंकित दास, शिशुपाल, सुमित जायसवाल तथा लवकुश की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने इन अभियुक्तों द्वारा दी गई तमाम दलीलों को खारिज करते हुए आरोपियों के राजनैतिक रसूख को रेखांकित किया है और कहा है कि ऐसे में इन्हें जमानत मिलने पर साक्ष्य नष्ट होने तथा गवाहों पर असर पड़ने की आशंका है।

यही नहीं, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अपने आदेश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के आचरण पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि वे इस घटना से पहले भड़काऊ भाषण न देते तो यह घटना न होती और यह जघन्य हत्याकांड टल सकता था। यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी ने भी इस मामले में व्यापक षड्यंत्र की बात मानते हुए इसी दिशा में इशारा किया था। संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन से इस नरसंहार के सूत्रधार के रूप में अजय मिश्रा टेनी को नामजद करता रहा है। अब माननीय उच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों के बाद तो मंत्री टेनी के मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई बहाना नहीं बचा है।

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संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी लीगल टीम के अधिवक्ता शशांक सिंह और अमान ख्वाजा को धन्यवाद देते हुए यह उम्मीद जताया की आशीष मिश्रा की जमानत की याचिका पर पुनर्विचार करते वक्त भी कोर्ट इन सब तथ्यों का संज्ञान लेगा। उस केस की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ने 25 मई की तारीख तय की है।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत 18 अप्रैल को रद्द कर दी थी और उसे एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था।

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पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसान और एक पत्रकार सहित कुल आठ लोग मारे गए थे। यह हिंसा तब हुई थी जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक वाहन जिसमें आशीष मिश्रा बैठा था, उसने चार किसानों को कुचल दिया था। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने वाहन चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला था।

इस दौरान हुई हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। केंद्र के अब निरस्त किए जा चुके कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों और किसान समूहों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था।

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