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वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिख कर प्रत्यक्ष सुनवाई बहाल करने का किया अनुरोध

'यह बहुत प्रशंसनीय है कि इस माननीय न्यायालय ने इस देश के आम नागरिकों को न्याय तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए वर्चुअल मोड अपनाने का विकल्प चुना है, हालांकि, कोर्ट सिस्टम की इस वर्चुअल कार्यप्रणाली के लाभों की तुलना में कमी अधिक हैं।'
SC

दिल्ली:  देश के  500 से अधिक वकीलों के एक समूह ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को पत्र लिख कर अदालत में प्रत्यक्ष सुनवाई को बहाल करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि प्रभावी तरीके से न्याय प्रदान करने में डिजिटल तरीके से सुनवाई की व्यवस्था पूरी तरह खरा नहीं उतर पाई है।

उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि, ''यह बहुत प्रशंसनीय है कि माननीय न्यायालय ने इस देश के आम नागरिकों को न्याय तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए वर्चुअल मोड अपनाने का विकल्प चुना है, हालांकि, कोर्ट सिस्टम की इस वर्चुअल कार्यप्रणाली के लाभों की तुलना में कमी अधिक हैं।''

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के सदस्यों द्वारा भेजे एक पत्र में वकीलों ने कहा है कि इस महामारी के कारण पिछले 10 महीनों से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

डिजिटल तरीके से सुनवाई में फायदा के बजाए ज्यादा अड़चनों का जिक्र करते हुए पत्र में कहा गया, ‘‘प्रभावी तरीके से न्याय प्रदान करने में डिजिटल तरीके से सुनवाई की व्यवस्था पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है।’’

पत्र में कहा गया है, ‘‘यह कहने की जरूरत नहीं है कि कई न्यायाधीश भी इस प्रणाली के संबंध में परेशानी जाहिर कर चुके हैं।’’

पत्र में कहा गया कि एससीबीए के सदस्य खुद को बेबस पा रहे हैं क्योंकि अपनी चिंताएं जताने के लिए न्यायाधीशों तक उनकी पहुंच नहीं है, जैसा कि पहले होता था।

सदस्यों ने कहा है, ‘‘आप इस तथ्य से अवगत हैं कि इस अदालत में वकालत करने वाले अधिकतर सदस्य अलग-अलग राज्यों के हैं और यहां किराए पर रहते हैं लेकिन महामारी की स्थिति और अदालत की ऑनलाइन प्रणाली के कारण उनमें से कई सदस्यों को दिल्ली से जाना पड़ गया और वे वकालत भी नहीं कर पा रहे।’’

पत्र में नेटवर्क की दिक्कतें, डिजिटल तरीके से सुनवाई के संबंध में रजिस्ट्री द्वारा उचित प्रबंध नहीं किए जाने, बिना कोई कारण बताए जरूरी मामलों को सूचीबद्ध किए जाने से खारिज करने समेत कई अन्य मुद्दे भी बताए गए हैं।

पत्र में कहा गया है कि COVID19 प्रतिबंधों को सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों में भी अब ढ़िलाई दे दी गई है। कई उच्च न्यायालयों ने नियमित फिजिकल मोड (वर्चुअल हियरिंग के साथ) पर काम करना शुरू कर दिया है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री भी फिजिकल रूप से काम कर रही है।

बीच पत्र में मेंशनिंग और लिस्टिंग से संबंधित शिकायतों पर भी प्रकाश ड़ाला गया है।

कहा गया है कि, ''हम इस बार के सदस्य खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि मेंशनिंग ब्रांच दिन भर (काम के घंटों) में हमारे कॉल का जवाब नहीं देती है, जिसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण मामले लंबित रहते हैं और निष्फल हो जाते हैं, इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या ये मामले नए हैं या नोटिस के बाद सुनवाई पर आने वाले हैं। जमानत के मामलों सहित नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कई मामलों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, परंतु उन पर सुनवाई नहीं हो पाती है, जिस कारण मुविक्कलों और वकीलों के लिए असहाय स्थिति बन रही है।''

इस बिंदु पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि मंगलवार को ही सीजेआई ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान, इस समय चल रही महामारी के दौरान फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने के साथ जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डाला था।

पूरा पत्र नीचे पढ़ सकते है।

(समाचार एजेंसी भाषा और लीगल साईट लाइव लॉ के इनपुट के साथ)

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