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धनशोधन मामला : सिसोदिया की ज़मानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक स्थगित

सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें मामले पर विस्तृत दलीलें रखने के लिए कुछ समय चाहिए।
manish sisodia
फ़ोटो साभार: PTI

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक स्थगित कर दी।

सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मामले पर सुनवायी तब स्थगित कर दी जब सिसोदिया के वकील ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दायर जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय देने का अनुरोध किया।

सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें मामले पर विस्तृत दलीलें रखने के लिए कुछ समय चाहिए।

ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक अन्य मामले के संबंध में बंद हैं।

सीबीआई ने आप नेता सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि वह सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश 31 मार्च को सुनाएगी।

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