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मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला: दिल्ली की अदालत ने एकबार फिर क्यों  फैसला टाला ?

इससे पहले भी अदालत ने अपना आदेश 12 दिसंबर तक टाल दिया था क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में सभी छह जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण तिहाड़ जेल में बंद 20 आरोपियों को अदालत परिसर में नहीं लाया जा सका था 
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Image courtesy: Google

दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह में कई लड़कियों से कथित यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला करीब एक महीने के लिये टाल दिया। यह बालिका गृह बिहार पीपुल्स पार्टी के पूर्व विधायक ब्रजेश ठाकुर चलाते थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने फैसला 14 जनवरी तक टाल दिया क्योंकि मामले में सुनवाई करने वाले न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ बृहस्पतिवार को छुट्टी पर थे।

इससे पहले भी अदालत ने अपना आदेश 12 दिसंबर तक टाल दिया था क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में सभी छह जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण तिहाड़ जेल में बंद 20 आरोपियों को अदालत परिसर में नहीं लाया जा सका था।

अदालत ने 20 मार्च, 2018 को नाबालिगों से बलात्कार और यौन उत्पीड़न की साजिश रचने के अपराध में ठाकुर समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

यह मामला उस वक्त सामने आया था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) ने 26 मई, 2018 को बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों से कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र किया गया था।

आरोपियों में आठ महिलाएं एवं 12 पुरुष हैं।

मामले में कुछ आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील धीरज कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, यौन प्रताड़ना, नाबालिगों को नशीला दवा देने, आपराधिक साजिश समेत अन्य आरोपों पर बंद कमरे में सुनवाई की।

वकील ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी ठाकुर और उसके बालिका गृह के कर्मचारियों समेत बिहार सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही करने और पीड़ित लड़कियों से हुए उत्पीड़न के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने में नाकाम रहने के आरोप लगे हैं।

आरोप में बालिका गृह में संरक्षण में रहने वाले बच्चों से क्रूरता के अपराध भी शामिल हैं जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत दंडनीय है।
अदालत के समक्ष पेश हुए सभी आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।

इन अपराधों के लिए अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।

अदालत ने सीबीआई के वकील और 20 आरोपियों की अंतिम दलीलों के बाद अदालत ने 30 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री एवं जदयू नेता मंजू वर्मा को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आरोप है कि जदयू नेता के पति का ठाकुर के साथ संबंध है।

विवाद बढ़ने पर आठ अगस्त, 2018 को मंजू वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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