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अदालत से अनुरोध, सीबीआई और ईडी शराब विक्रेताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों की पहचान करें

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने जानना चाहा कि यदि निजी क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न होता है, तो जनहित याचिका किस तरह विचारणीय है। उन्होंने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।
delhi high court

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार सुबह आई एक याचिका में अनुरोध किया गया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया जाए, जो कथित तौर पर 176 निजी शराब विक्रेताओं का उत्पीड़न कर उनकी दुकानें बंद करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने जानना चाहा कि यदि निजी क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न होता है, तो जनहित याचिका किस तरह विचारणीय है। उन्होंने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।

पीठ ने कहा, ‘‘यदि किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाता है तो यह जनहित याचिका कैसे है? दलीलें सुन ली गयी हैं, आदेश सुरक्षित रखा जाता है।’’

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और वकील अरुण पंवार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है और भारी जुर्माने के साथ इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

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