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सोरेन की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाई कोर्ट जाने को कहा

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED द्वारा अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है।
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फ़ोटो साभार : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले मामले में उन्हें गिरफ़्तार किया था। ED की इस कार्रवाई को ग़लत बताते हुए और हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर विचार करने ने इनकार कर दिया।

सोरेन की ओर से अधिवक्ता के तौर पर कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने पेश हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को निर्देश दिया कि वे गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ अपनी याचिका लेकर झारखंड हाई कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे हाई कोर्ट के सामने अपने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग कर सकते हैं।

बता दें इससे पहले बुधवार, 31 जनवरी को कथित ज़मीन घोटाले से जुड़े एक मामले में हेमंत सोरेन से एक लंबी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था।

पूछताछ के बाद सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और चंपई सोरेन को विधयाक दल का नेता चुना गया। चंपई सोरेन संभवतः आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।

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