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वॉशिंगटन पोस्ट के खुलासे के बाद भारत को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के नियमों में संशोधन करने की ज़रूरत

वॉशिंगटन पोस्ट अख़बार ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आर्सेनल कंसल्टिंग नामक एक डिजिटल फ़ोरेंसिक्स फ़र्म के हवाले से खुलासा किया गया है कि भीमा कोरेगाँव की घटना में एक्टिविस्ट रोना विल्सन को फँसाने के लिए सबूतों को उनके लैपटॉप में प्लांट करने के लिए "बहुत संगठित" और "बेहद गुप्त" तरीक़े से लैपटॉप हैक किया गया था। 
वॉशिंगटन पोस्ट के खुलासे के बाद भारत को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के नियमों में संशोधन करने की ज़रूरत

वॉशिंगटन पोस्ट अख़बार ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आर्सेनल कंसल्टिंग नामक एक डिजिटल फ़ोरेंसिक्स फ़र्म के हवाले से खुलासा किया गया है कि भीमा कोरेगाँव की घटना में एक्टिविस्ट रोना विल्सन को फँसाने के लिए सबूतों को उनके लैपटॉप में प्लांट करने के लिए "बहुत संगठित" और "बेहद गुप्त" तरीक़े से लैपटॉप हैक किया गया था।  

यह खुलासा इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साक्ष्य कितने सार्थक हैं। इसी संबंध में दुष्यंत लिख रहे हैं।

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1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव की घटना और इसके बाद की घटनाएं किसी भी समझदार व्यक्ति को केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा सकती हैं: कि लोगों पर हिंसा और साजिश के आरोप लगाकर उन्हे मुकदमें में दुर्भावना तरीके से फंसाया गया है।

प्रेस के कुछ हल्कों द्वारा अहस्ताक्षरित "पत्र" लीक करना, वकीलों और पेशेवरों की आधी रात को नाटकीय और गैर-जरूरी गिरफ्तारी करना– और सभी का अपने घरों में पाया जाना- गिरफ्तारियाँ वैधानिक क़ानूनों का उल्लंघन है, मामले को हैंडल करने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा समय से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उपरोक्त हरकतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अभियुक्तों के साथ पक्षपात कर उन्हे सताया जा रहा है। 

पुलिस की जांच और उसके परिणामस्वरूप हुई गिरफ्तारी के ये वे पहलू हैं, जिनके आधार पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने तीखी निंदा की थी। उन्होंने अपने असहमतिपूर्ण फैसले में कहा था कि प्राथमिकी में जांच और गिरफ्तारी की वजह पूर्वाग्रह है और प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाना चाहिए।

अमेरिका स्थित वाशिंगटन पोस्ट अखबार में 10 फरवरी को प्रकाशित रपट से पता चलता है कि भीमा कोरेगांव मामले में लगभग सभी आरोपी लोगों के खिलाफ मामले की नींव को मज़बूत बनाने वाले दस्तावेजों को रॉन विल्सन के कंप्यूटर में एक अनाम हमलावर द्वारा मैलवेयर के जरिए रोपित किया गया था:

यह नई फोरेंसिक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकला कि "पुलिस द्वारा जब्त किए गए लैपटॉप पर सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के आरोपी सभी भारतीय कार्यकर्ताओं के एक समूह के खिलाफ प्रमुख सबूत डाले गए थे, पोस्ट में प्रकाशित कहानी आगे कहती है कि इस मामले के बारे में गहराते संदेह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानून के शासन की जांच भी होती है।"  

मैसाचुसेट्स की डिजिटल फोरेंसिक फर्म आर्सेलर कंसल्टिंग ने वकीलों के अनुरोध पर जांच की और उनकी रिपोर्ट के अनुसार एक साइबर हमलावर ने गिरफ्तारी से पहले रोना विल्सन के लैपटॉप को हैक किया और मालवेयर का इस्तेमाल कर विल्सन के लैपटॉप में कम से कम 10 पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डाल दी थी॰…”,। 

वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी के अनुसार, वकीलों के अनुरोध पर कई विशेषज्ञों ने फोरेंसिक रिपोर्ट की समीक्षा की और इन विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि रिपोर्ट एक मज़बूत निष्कर्ष पर पहुंच गई है। आर्सेनल कंसल्टिंग के संस्थापक को स्टोरी में यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि उनकी फर्म ने जो खोज की वह "अद्वितीय, "बेहद गुप्त" और "बहुत संगठित" है जो गहन रूप से परेशान करने वाली खोज है"। 

यदि कोई भारत के संविधान और भारत में लागू आपराधिक प्रक्रिया कानूनों को सख्ती से लागू करे तो उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मामले को खारिज किया जा सकता है। 

इतना ही नहीं, बल्कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए वाशिंगटन पोस्ट में किए गए खुलासे के आधार उन अपराधियों की जांच कर उन्हें दंडित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अब एक एसआईटी का गठन करना चाहिए। 

इस सुविख्यात समाचार पत्र में जिस तरह का खुलासा किया है, उसका प्रभाव इस विशेष मामले से भी बहुत परे हैं। वे केंद्र सरकार के खिलाफ लगे उन वाजिब और लगाए आरोपों से भी परे हैं कि वह स्वतंत्र प्रेस और नागरिक समाज के व्यक्तियों को प्रताड़ित करने के खतरनाक अभियान में लगी है।

सबसे पहली बात, ये खुलासे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जड़ पर हमला करते हैं। अब हमारे पास नकली साक्ष्य के ठोस सबूत हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए गए हैं और यहाँ तक कि वे डिवाइस के मालिक से भी छिपे हुए हैं, इसलिए वे सबूत सवाल के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए, यहां तक कि निष्पक्ष जांच के न्यूनतम तानेबाने को बनाए रखने और नियम कानून के सिद्धांतों का पालन करने के लक्ष्य के लिए या तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग पर पूर्ण स्थगन की जरूरत होगी या इससे जुड़े मूल्य को काफी कम करना होगा।

दूसरा, हमें यह भी पूछने की जरूरत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, अन्य संस्थानों के प्रमुखों, विपक्ष के नेताओं, सैन्य प्रमुखों के कम्प्यूटर्स में नकली सबूतों का रोपण किया जाता है तो क्या होगा? और यदि यह पहले ही किया जा चुका है तो क्या होगा?

न्यायाधीशों, राजनेताओं और संस्थानों के प्रमुखों के मामले में हमलावर पीड़ितों को ब्लैकमेल करने और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा अगर सैन्य प्रमुखों के साथ होता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड सकती है। 

इसमें एक अन्य संवेदनशील श्रेणी आ जाती है वह वकीलों और पत्रकारों की है, जो आज़ादी की सुरक्षा की लड़ाई में सबसे आगे हैं। ऐसे समय में जब अभियोजन एजेंसियां या जांच एजेंसियां वकीलों के कंप्यूटर को शारीरिक रूप से आसानी से जब्त कर सकती हैं- जैसा कि हाल ही में वकील महमूद प्राचा के साथ हुआ था- और जब पत्रकारों को अभूतपूर्व उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें एक राष्ट्र के रूप में उन वकीलों और पत्रकारों के मामले मीन प्रक्रिया को  थोड़ा और सख्त बनाने की जरूरत है जिन्हे मामलों में फंसाया जाता है। 

इसलिए, कम से कम, हमें सुरक्षा की उस प्रकृति के बारे में बातचीत शुरू करने की जरूरत है जिसे कुछ दफ्तरों को दी जानी चाहिए जहां तक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संबंध है।

केंद्रीय और राज्य विधायिका, बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, और प्रेस काउंसिल को इन घटनाओं के बारे में गंभीर विचार करने की जरूरत है-यदि कुछ और नहीं तो कम से कम आत्म-चिंतन या अपनी समझ के लिए ऐसा करना चाहिए।

यह कहना कि यह स्थिति अद्वितीय है, मामलों को बहुत हल्के में लेना होगा। इससे जो कुछ दांव पर लगा है वह एक अरब से अधिक नागरिकों की आजादी और भारत के लोकतंत्र की छाप है। अब हमारे पास खोने के लिए एक पल भी नहीं है।

(दुष्यंत एक वकील हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

After Washington Post Exposé India Needs to Amend Rules on Electronic Evidence

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