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बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को मिली जमानत

पिछले साल तीन दिसंबर को बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके में गोकशी की घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह समेत दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
yogesh raj
Image courtesy:patrika.com

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलंदशहर में गोकशी के बाद हुई हिंसा के आरोपी योगेश राज की जमानत अर्जी बुधवार को मंजूर कर ली। पिछले साल दिसंबर में हुई हिंसा में एक पुलिस निरीक्षक और एक युवक की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद राज की जमानत अर्जी मंजूर करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उस हिंसा में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी और इस मामले में अन्य आरोपी पहले से जमानत पर हैं।

राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने राजद्रोह का गंभीर अपराध किया है, इसलिए उसकी जमानत की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद योगेश राज की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष तीन दिसंबर को बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके के महाव गांव में गोकशी की घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी।

इस घटना के लगभग महीने भर बाद बजरंग दल के स्थानीय नेता योगेश राज की गिरफ्तारी हुई थी। योगेश राज पर धारा 124 ए यानी राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कुछ एक अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

योगेश राज के वकील आनंदपति तिवारी ने न्यूज़क्लिक को बताया, 'योगेश राज को 26 अगस्त को कई अन्य धाराओं में जमानत भी मंजूर हो चुकी थी। बाद में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 124ए में उनकी जमानत होनी बाकी थी। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में भी उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।'

इस मामले में इससे पहले भी कई अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। पिछले दिनों तो इन आरोपियों का भी स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया।

खबरों के मुताबिक उस दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ।

दूसरी ओर अब मुख्य अभियुक्त योगेश राज को भी जमानत मिल जाने पर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर का परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

आपको बता दें कि इस पूरे मामले में स्याना पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थीं। पहली एफआईआर में अस्सी लोगों के खिलाफ हिंसा करने के लिए जिसमें 27 नामजद थे। वहीं, दूसरा एफआईआर गोहत्या के लिए था। इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से तीन अभियुक्तों अजहर खान, नदीम खान और महबूब अली पर रासुका लगाया गया है।

वहीं, हिंसा के लिए स्थानीय बीजेपी और बजरंग दल के नेताओं सहित कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने दो मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ) 

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