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पूर्व प्रोफेसर साईबाबा की पैरोल की याचिका पर अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

याचिका में उन्होंने अपनी दिवंगत मां के अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों में शामिल होने के लिए आपात-स्थिति पैरोल देने का अनुरोध किया है।
पूर्व प्रोफेसर साईबाबा
फोटो साभार : नवभारत

नागपुर: बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा की ओर से दायर एक याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को मंगलवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

याचिका में उन्होंने अपनी दिवंगत मां के अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों में शामिल होने के लिए आपात-स्थिति पैरोल देने का अनुरोध किया है।

माओवादियों से संबंध रखने के अपराध में नागपुर स्थित केंद्रीय कारागार में उम्रकैद काट रहे साईबाबा की मां का एक अगस्त को निधन हो गया था जबकि उनके वकील दोनों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस कराने का अनुरोध कर रहे थे।

पिछले हफ्ते, जेल के अधिकारियों ने साईबाबा द्वारा मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिए गए पैरोल संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया था।

इसके बाद उन्होंने अपने वकील मिहीर देसाई के जरिए उच्च न्यायालय का रुख किया और आपात-स्थिति पैरोल पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया ताकि वह अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद के रीति-रिवाजों में शामिल हो सकें।

मंगलवार को, विशेष लोक अभियोजक पी के सतियानाथन ने याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा।

न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति ए बी बोरकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 18 अगस्त तक इसपर जवाब देने का निर्देश दिया।

इससे पहले भी उन्होंने हैदराबाद में अपनी मां से मिलने के लिए जेल अधिकारियों से अनुमति मांगी थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था।

पूर्व प्राध्यापक (51), जो 90 प्रतिशत तक दिव्यांग हैं और व्हीलचेयर पर हैं, ने उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष भी इस आधार पर जमानत याचिका दायर की थी कि उनकी मां बीमार हैं और उनका अपना स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है।

उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई को जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मार्च 2017 में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की सत्र अदालत ने साईबाबा और एक पत्रकार तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक विद्यार्थी समेत चार अन्य को माओवादियों से संपर्क रखने और ‘‘देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने” जैसी गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी पाया था।

अदालत ने साईबाबा और अन्य को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।

दोषी करार दिए जाने के बाद से, साईबाबा नागपुर केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

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