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रविदास मंदिर : सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव से सहमत नहीं दलित समुदाय, कहा- आस्था नहीं, हक़ का मामला

कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों से कहा कि वे मंदिर के लिए बेहतर जगह के लिए सर्वमान्य समाधान के साथ आएं। पीठ ने इस प्रकरण से जुड़े पक्षकारों से कहा कि वे वैकल्पिक स्थान के बारे में ऐसा समाधान निकालें जो सभी के लिए ठीक हो। कोर्ट ने इस मामले को 18 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है।
ravidas temple
Image courtesy: National Herald

दिल्ली स्थित गुरु रविदास मंदिर के मामले ने शुक्रवार 4 अक्तूबर को एक नया मोड़ ले लिया। मंदिर संबंधित पुनर्निर्माण याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रम कोर्ट ने एक अहम बात कही, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस. रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने कहा कि वह सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन कानून का पालन तो करना ही होगा। कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों से कहा कि वे मंदिर के लिए बेहतर जगह के लिए सर्वमान्य समाधान के साथ आएं। पीठ ने इस प्रकरण से जुड़े पक्षकारों से कहा कि वे वैकल्पिक स्थान के बारे में ऐसा समाधान निकालें जो सभी के लिए ठीक हो। कोर्ट ने इस मामले को 18 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दो पूर्व सांसदों-अशोक तंवर और प्रदीप जैन आदित्य द्वारा 27 अगस्त को दायर की गई थी। याचिका में उन्होंने अपने पूजा के अधिकार को लागू करने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील विकास सिंह ने दलील दी कि मामला मंदिर में पूजा के अधिकार का है। तब बेंच ने कहा कि हम लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं उसके खिलाफ नहीं हैं। इस मामले में बेहतर उपाय के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वह अटॉर्नी जनरल से बात करें और समस्या के समाधान लेकर सामने आएं।

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरु रविदास मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्य विजय सिंह ने न्यूज़क्लिक को बताया, 'हमें कोई और स्थान मंजूर नहीं है। अगर फैसला हमारे हक़ में नहीं होता तो हम फिर से शांतिपूर्वक धरना देंगे। सिकंदर लोदी द्वारा ये जमीन दी गई थी, जिसके सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। ये केवल स्थान का मसला नहीं है, ये हमारे मंदिर और आस्था का मामला है। वह एक पवित्र स्थान है और वहां 500-600 सालों से पूजा अर्चना हो रही थी"

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वरिष्ठ अधिवक्ता और भीम आर्मी प्रमुख के वकल महमूद प्राचा ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा, "हम किसी से अपनी आस्था की रक्षा की गुहार नहीं लगा रहे, हम न्याय मांग रहे हैं। डीडीए द्वारा सच्चाई को छिपा कर सभी अदालतों को गुमराह किया गया है। हम चाहते हैं कि पहले बुनियादी सच्चाई का पता लगाया जाए कि उस स्थान पर मंदिर था या नहीं और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। डीडीए अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत मंदिर को ढहा गया। बुनियादी तौर पर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि वहां कोई मंदिर ही नहीं था, वहां गुरु रविदास कभी ठहरे ही नहीं थे, न ही सिकंदर लोदी ने कभी वो जगह दी थी, जो कि सरासर गलत है।"

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 अगस्त को तुगलकाबाद स्थित संत रविदास का मंदिर ढाह दिया था। इस मामले को लेकर रविदास समाज का विरोध दिल्ली, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिला। 21अगस्त को दिल्ली में हुए विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद समेत96लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों पर दंगा फैलाने, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी करने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप है।

इस संबंध में अधिवक्ता प्राचा ने कहा, "अगर ये आस्था का ही मसला है, और उच्चतम न्यायलय ये कह रहा है कि हम सभी का सम्मान करते हैं तो फिर भीम आर्मी के लोगों को जेल में क्यों बंद रखा गया है? उनकी अदालत पुलिस स्टेशन में ही क्यों लगाई जाती है। क्या ये सरकार की दमनकारी नीति नहीं है! हम आस्था के नाम पर मंदिर की जगह भीख में नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। गुरु रविदास उस स्थान पर रहे थे, इसके हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। इसलिए हम इस पर सभी तथ्यों के साथ फिर से न्यायलय में याचिका दायर करेंगे"

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भीम आर्मी के सदस्य गौतम ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा, "मंदिर वहीं बनेगा, यही हमारा संघर्ष है। ये मामला हमारी सच्चाई, आस्था और सम्मान से जुड़ा है। तुगलकाबाद का स्थान पवित्र है, क्योंकि जब गुरु रविदास बनारस से पंजाब की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने इस स्थान पर आराम किया था। हमारी मांग है कि मंदिर का पुनर्निमाण वहीं उसी स्थान पर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, फिर से आंदोलन होगा"

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