लालू यादव को चारा घोटाले के देवघर मामले में जमानत
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत दे दी लेकिन दो अन्य मामलों में जमानत न मिलने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।
लालू प्रसाद की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई की और उन्हें राहत प्रदान की। अदालत ने आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत दी है।
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की मिली है । इसी मामले में उन्होंने जमानत मांगी थी। हालांकि फिलहाल दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को जेल में ही रहना होगा।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।