Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम मज़दूरी पर अंतिम फ़ैसला 23 जुलाई को

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यूनतम मजदूरी बोर्ड का पुनर्गठन किया और उसके द्वार दिए गए प्रस्ताव को कोर्ट में पेश किय। इसी को लेकर कोर्ट अब 23 जुलाई को अंतिम निर्णय लेगा।
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार, जुलाई को दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी के मामले में सुनवाई करते हुए अंतिम फ़ैसला देने के लिए23 जुलाई की तारीख तय की है।

मज़दूर संगठनों ने उम्मीद जताई है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा।  

इससे पहले 31 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम मज़दूरी के मामले पर सुनवाई करते हुए एक अंतिरिम आदेश दिया था। जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसमें न्यायलय ने दिल्ली सरकार के 31 मई के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें दिल्ली के मजदूरों के न्यूनतम मज़दूरी में 37% की वृद्धि की गई थी।

हालांकिसर्वोच्च न्यायालय का आदेश केवल एक अस्थायी राहत थी क्योंकि ये बढ़ी दरे केवल तीन महीने के लिए थीजिसके दौरान दिल्ली सरकार को न्यूनतम मजदूरी बोर्ड का पुनर्गठन करना था और नई दरों को तय करने  के लिए अपनी पद्धति को संशोधित करना था।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यूनतम मजदूरी बोर्ड का पुनर्गठन किया और उसके द्वार दिए गए प्रस्ताव को कोर्ट में पेश किया। इसी को लेकर कोर्ट अब 23 जुलाई को अंतिम निर्णय लेगा। 

पूरा मामला क्या है ?

दिल्ली में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। एक न्यूनतम मजदूरी बोर्ड के माध्यम से जिसमें श्रमिकोंनियोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मई 2017 में सरकार ने इसी बोर्ड सिफारिश के बाद न्यूनतम मजदूरी में 37% की वृद्धि की घोषणा की थी। हालांकिदिल्ली में विभिन्न उद्योग निकायों द्वारा इस आदेश की काफ़ी आलोचना की गई थी। ट्रेड यूनियनों ने वृद्धि का स्वागत किया था और इसे श्रमिकों के लिए एक बहुत ही आवश्यक राहत बताया था।
इसके बादउद्योग निकाय इस मामले को अदालत में ले गएउद्योग मालिकों ने बहस करते हुए कहा कि वृद्धि बहुत अधिक और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि बढ़ी हुई दरों को तय करने में प्रक्रियाओ का पालन नही किया गया है।

इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने कई महीनों तक सुनवाई की और दिसंबर 2017 में निर्णय को सुरिक्षित रख लिया था। आखिरकार,अगस्त 2018 मेंहाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया और दिल्ली सरकार के मजदूरी में बढ़ोतरी करने का आदेश रद्द कर दिया। और कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। जिसके बाद दिल्ली सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई थीं। इसमें कई ट्रेड यूनियन भी शामिल हुईं।

इसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मज़दूरों के पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। लेकिन अब  सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना अंतिम फैसला 23  जुलाई को देगा।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest