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कठुआ की मासूम को इंसाफ, तीन दोषियों को उम्र कैद, तीन पुलिसवालों को 5 साल की सज़ा

अपडेट : न्यायालय ने तीन दोषियों मुख्य आरोपी सांझी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और एक अन्य प्रवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। वहीं, सबूतों मिटाने के दोषी तीन पुलिसकर्मियों सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और विशेष पुलिस अधिकारी सुरेन्दर वर्मा को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई।
कठुआ रेप और हत्या मामले के आरोपी
फोटो साभार : नवभारत टाइम्स

कुठआ की मासूम को डेढ़ साल बाद इंसाफ मिला है। पूरे देश को झकझोर देने वाले इस सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड में पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन दोषियों मुख्य आरोपी सांझी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और एक अन्य प्रवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। वहीं, सबूत मिटाने के दोषी अन्य दोषी तीन पुलिसकर्मियों को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।

इससे पहले सुबह सुनवाई में कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। वकीलों ने बताया कि जिस मंदिर में अपराध हुआ था वहां की देखभाल करने वाले सांजी राम समेत विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और एक अन्य व्यक्ति प्रवेश कुमार को रणबीर दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश, हत्या, अपहरण, सामूहिक बलात्कार, साक्ष्यों को नष्ट करना, पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाना और साझी मंशा के तहत अपराध को अंजाम देने का दोषी करार दिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ हत्या के लिए प्रत्येक पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही सामूहिक बलात्कार के लिए 25 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है।

इसके अलावा इनके तीन सहयोगियों - पुलिस उपनिरीक्षक आनंद दत्ता, मुख्य आरक्षक तिलक राज और विशेष पुलिस अधिकारी सुरेन्दर वर्मा को साक्ष्य नष्ट करने के लिए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।

सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है। अदालत में मृतका के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले फारूकी खान ने बताया कि मुख्य आरोपी सांजीराम के बेटे एवं सातवें आरोपी विशाल को ‘‘संदेह का लाभ’’ देते हुए बरी कर दिया गया है।

इस पूरे मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई। सुनवाई तीन जून को पूरी कर ली गई थी। सोमवार सुबह पहले इस मामले के छै आरोपियों को दोषी ठहराया गया और फिर शाम के समय सज़ा सुनाई गई।

पुलिस ने इस मामले में पंद्रह पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। जिसके अनुसार, पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले में एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया और उससे दुष्कर्म किया गया। उसे जान से मारने से पहले चार दिन तक बेहोश कर रखा गया।

जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला एवं सत्र अदालत ने पिछले साल जून के पहले सप्ताह में इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर से बाहर किए जाने का आदेश दिया था।

जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है, उनमें गांव का सरपंच सांजीराम, उसका नाबालिग भतीजा आनंद दत्ता और दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया तथा सुरेंदर वर्मा शामिल हैं। हेड कांस्टेबल तिलकराज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को भी दोषी ठहराया गया है जिन्होंने सांजीराम से चार लाख रुपये लिए और अहम सबूत नष्ट कर दिए।

आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पूरे देश में इंसाफ की मांग उठी थी। जम्मू-कश्मीर के अलावा देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य हिस्सों में मासूम बच्ची को न्याय के लिए धरने-प्रदर्शन हुए थे।

इस मामले को लेकर पूरे देश में इंसाफ की मांग उठी थी। हालांकि इस मामले का एक दु:खद पहलू ये भी था कि दक्षिणपंथी समूह ‘हिंदू एकता मंच’ ने आरोपियों के समर्थन में प्रदर्शन किया था। जम्मू में निकाली गई हिंदू एकता मंच की एक रैली में तिरंगे भी लहराए गए और उसमें उस समय की बीजेपी-पीडीपी सरकार में मंत्री बीजेपी के नेताओं ने भी हिस्सा लिया था, जिन्हें बाद में इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस को चार्जशीट दायर करने से रोकने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन इनके अलावा लगभग पूरा देश पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के साथ खड़ा था। और अब इसमें इंसाफ हुआ।

कब क्या हुआ : पूरा घटनाक्रम

देश को झकझोर कर रख देने वाले इस मामले से जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है-

10 जनवरी, 2018 : जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के रसाना गांव में बकरवाल जनजाति की आठ साल की बच्ची मवेशी चराते समय लापता हो गयी ।

12 जनवरी, 2018 : बच्ची के पिता की शिकायत पर हीरानगर पुलिस थाना में एक मामला दर्ज किया गया ।

17 जनवरी, 2018 : बच्ची का शव बरामद । पोस्टमॉर्टम में बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई ।

22 जनवरी, 2018 : मामला जम्मू कश्मीर अपराध शाखा को सौंपा गया।

16 फरवरी, 2018 : दक्षिणपंथी समूह ‘हिंदू एकता मंच’ ने एक आरोपी के समर्थन में प्रदर्शन किया।

एक मार्च, 2018 : बच्ची के अपहरण और बलात्कार की घटना के संबंध में ‘देवीस्थान’ (मंदिर) के प्रभारी के भतीजे की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सत्तारूढ़ पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में दो मंत्री भाजपा के चंद्र प्रकाश गंगा और लाल सिंह ‘’हिंदू एकता मंच’ द्वारा आयोजित रैली में शामिल हुए ।

नौ अप्रैल, 2018 : पुलिस ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ कठुआ अदालत में आरोपपत्र दायर किया ।

10 अप्रैल, 2018 : आठवें आरोपी के खिलाफ भी आरोपपत्र दायर किया गया जिसने नाबालिग होने का दावा किया था । पुलिस ने अपराध शाखा के अधिकारियों को नौ अप्रैल को आरोपपत्र दायर करने से रोकने की कोशिश करने और प्रदर्शन करने के आरोप में वकीलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की ।

14 अप्रैल, 2018 : हिंदू एकता मंच की रैली में शरीक हुए भाजपा के मंत्रियों ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने इस अपराध को ‘‘खौफनाक’’ बताया और प्रशासन से शीघ्र न्याय के लिए कहा ।

16 अप्रैल, 2018 : कठुआ में प्रधान सत्र अदालत के जज के समक्ष सुनवाई शुरू हुई । सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष कहा ।

सात मई, 2018 : उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिये मामला कठुआ से पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित किया । शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई शीघ्रता से करने का निर्देश दिया । साथ ही यह भी कहा कि सुनवाई मीडिया से दूर, बंद कमरे में हो ।

तीन जून, 2019 : सुनवाई पूरी हुई ।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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