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चुनावी बॉन्ड्स: राजनीतिक फ़ंडिंग के मामले में मोदी सरकार के पारदर्शिता के दावे हास्यास्पद हैं

केंद्र ने उन आरोपों से इनकार किया जिनके तहत राजनीतिक फ़ंडिंग में संशोधन और बाद की अधिसूचना राजनीतिक दलों की संपत्ति बढ़ाने या योगदानकर्ताओं की पहचान के बारे में सूचना की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाने के लिए एक अनाम और गुप्त तंत्र बनाया है।
चुनावी बॉन्ड्स

पिछले हफ़्ते, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक याचिका के जवाब में, भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि राजनीतिक दलों को दान के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने का निर्णय धन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
वित्त अधिनियम 2017 में बदलाव के बाद चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे; इसके लिए आयकर अधिनियम, आरबीआई अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संबंधित संशोधन किए गए थे। यहाँ तक कि विदेशी कंपनियाँ भी चुनावी बॉन्ड ख़रीद सकती हैं। अपनी याचिका में, माकपा ने दावा किया कि ग़ैर-घोषणा वाला खंड भारतीय लोकतंत्र के संकट को बढ़ाएगा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल अक्टूबर में इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया था।
केंद्र ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि संशोधन और बाद में जारी अधिसूचना राजनीतिक दलों की संपत्ति बढ़ाने या योगदानकर्ताओं की पहचान के बारे में सूचना की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाने के लिए एक अनाम और गुप्त तंत्र बनाने की पेशकश करता है। उनका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जवाबदेही बढ़ाने के लिए पेश किया गया है।
बॉन्ड के ख़रीदारों की पहचान को ध्यान में रखते हुए, गुप्त मतदान उनके अधिकार का विस्तार था, केंद्र ने ज़ोर देकर कहा। हलफ़नामे में कहा गया है कि ख़रीदार को अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी का खुलासा किए बिना बॉन्ड ख़रीदने का अधिकार निजता के अधिकार में है।
2017-18 में चुनावी बॉन्ड योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा थी। जो रुपये के बॉन्ड उसने प्राप्त किए उसमें जारी किए गए 215 करोड़ रुपये से उसे 210 करोड़ रूपए मिले। पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को प्रस्तुत की गयी ऑडिट और आयकर रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ~ 210 करोड़ कमाए, जबकि 2017-18 में आय के रूप में ~ 199 करोड़ अर्जित करने वाली कांग्रेस को केवल चुनावी बॉन्ड से दान में 5 करोड़ रुपये मिले। जब 2017 में बॉन्ड की घोषणा की गई थी, तो चुनाव आयोग की केंद्र के दृष्टिकोण से अलग समझ थी कि यह प्रक्रिया इसे पारदर्शी बना देगी। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अपारदर्शी दान का तरीक़ा ढूंढा है।
2 जनवरी को, काफ़ी धूमधाम से, अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए एक नए तंत्र के रूप में चुनावी बॉन्ड को अधिसूचित किया था। संसद में अपने भाषण में, जेटली ने दावा किया कि पिछले साल केंद्रीय बजट में उन्होंने जिन बॉन्ड की घोषणा की थी, वे राजनीतिक फ़ंडिंग में उल्लेखनीय पारदर्शिता लाएंगे।
हालांकि, चुनाव सुधार कार्यकर्ता, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और संवैधानिक विशेषज्ञों ने पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के इस दावे की धज्जियाँ उड़ाते हुए कहा कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से निगमों द्वारा, अधिक अपारदर्शी, और सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी को दानकर्ताओं की पहचान का पता लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष चुनावों के कार्डिनल सिद्धांत का उल्लंघन करके राजनीतिक फ़ंडिंग उप्लब्ध कराता है।
चुनावी बॉन्ड्स और गोपनीयता के बादल 
एक चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की प्रकृति में एक ब्याज मुक्त साधन है, जिसे किसी भी मूल्य के लिए ख़रीदा जा सकता है, इन्हें 1,000 रुपये 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और निर्दिष्ट शाखाओं से 1 करोड़ रुपये के गुणकों ख़रीदा जा सकता है वह भी विशेष भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखाओं से। भारत का कोई भी नागरिक या भारत में व्यवस्था में शामिल कोई भी निकाय इन बॉन्डों को ख़रीदने के लिए पात्र होगा, जिसे एसबीआई के केवाईसी (नो योर कस्टमर) मानदंडों को पूरा करने के बाद ख़रीदा जा सकता है और भुगतान एक पंजीकृत बैंक खाते से किया जाता है। 15 दिनों की वैधता के साथ, ये बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों की अवधि के लिए और 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें आम चुनाव के दौरान सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
एक धन तंत्र के रूप में, चुनावी बॉन्ड भारत के लिए अद्वितीय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन और कुछ अन्य देशों जैसे परिपक्व लोकतंत्रों के विपरीत, जहाँ राजनीतिक दलों को दान देने वाले व्यक्तियों या निगमों को आम जनता के सामने अपनी पहचान का खुलासा करना होता है, भारत में चुनावी बॉन्ड दानकर्ताओं को गुमनामी की आड़ में रहने की अनुमति दी जा रही है, ताकि उन्हें "प्रतिकूल परिणामों" (जेटली के शब्दों में) से बचाया जा सके। जनप्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 29 सी के अनुसार, राजनीतिक दलों को दिए गए 20,000 रुपये से अधिक के दान के लिए चुनाव आयोग (ईसी) के सामने घोषणा करनी होती है। हालांकि, वित्त विधेयक 2017 के क्लॉज़ 135 और 136 के ज़रिये, इस प्रावधान के दायरे से बाहर चुनावी बॉन्ड को रखा गया है। इसलिए, पार्टियों को जांच के लिए चुनाव आयोग के समक्ष चुनावी बांड के रिकॉर्ड जमा नहीं करने होंगे। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने इस कदम को  "गुप्तता के युग को बढ़ावा देने वाला" क़दम क़रार दिया है।
भारत के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता बिस्वजीत भट्टाचार्य ने पिछले साल लिखा था जब चुनावी बांड का विचार पहली बार लाया गया था:
“यह सच है कि व्यवसायों और उनके संघों और महासंघों को दानकर्ताओं का नाम नहीं चाहिए, लेकिन तब तक एक प्रणाली की पारदर्शिता हासिल नहीं की जा सकती है जब तक कि दान की कोई ऊपरी सीमा तय न की गई हो और भुगतान करने वाले समूहों के नाम ब्लैक आउट हो जाते हैं। दानी लोग पारदर्शिता बनाए रखने से क्यों कतरा रहे हैं? राज्य उनके सामने क्यों घुटने टेक दे? और वे कौन से "दुष्परिणाम" हैं जिनके बारे में वित्त मंत्री बोल रहे हैं?
विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 13T से चुनावी बॉन्ड को भी छूट दी गई है, जिसके अनुसार पार्टियों को 20,000 से अधिक योगदान करने वाले सभी दानकर्ताओं के नाम, पते को सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाए रखने और बनाने की आवश्यकता है। इसने निगमों द्वारा राजनीतिक फ़ंडिंग पर लगी हद को भी हटा दिया है- इससे पहले, कंपनी अधिनियम की धारा 182 के आधार पर, निगम राजनीतिक दलों को पिछले तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का केवल 7.5 प्रतिशत ही दे सकते थे; अब वह सीमा हटा दी गई है; निगम किसी भी प्रतिबंध के बिना, जितना चाहे दान कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडॉवमेंट के एक वरिष्ठ साथी और "व्हेन क्राइम पेज़: मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स" के लेखक मिलन वासीनेव ने राजनीतिक नेतृत्व में वास्तविक पारदर्शिता के प्रति भाजपा सरकार के वित्त विधेयक की आलोचना की है, और इसे कांग्रेस पार्टी के नक़्शेक़दम पर चलना बताया जिसने धन के स्रोत की जांच से बचने के लिए सभी नियमों को धता बता दिया था, जहाँ से उसे पैसा मिल रहा था।
आलोचना बढ़ रही है 
कॉरपोरेट्स के लिए इस छूट के लिए जगदीप चोकर ने सरकार की आलोचना की, जो दिल्ली स्थित नागरिक अधिकार संगठन एसोसिएशन ऑफ़ डेमोक्रेटिक रेफ़ोर्म्स के संस्थापक सदस्य हैं और चुनावी सुधारों के लिए लंबे समय तक धर्मयुद्ध चला रहे हैं। चोकर, जिनकी जनहित याचिका में जिस तरह से वित्त विधेयक ने राजनीतिक चंदे में निगमों का पक्ष लिया है, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चोकर ने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र में सरकार “जनता और मतदाता का अपमान कर रही है", क्योंकि हालांकि राजनीतिक दलों को अपनी बैलेंस शीट में राजनीतिक फ़ंडिंग की राशि दिखानी होगी, लेकिन उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने किस पार्टी को दान दिया है।
यदि दान सत्तारूढ़ सरकार को किया जाता है, तो मतदाता के पास क्रोनी पूंजीवाद की सीमा जानने का कोई तरीक़ा नहीं होगा, क्योंकि सत्ता में मौजूद पार्टी दान के एवज़ में स्पष्ट रूप से सरकारी अनुबंध, लाइसेंस और निविदाओं के साथ प्रमुख और महत्वपूर्ण दाताओं को "इनाम" देगी। इसके अलावा, सत्ता में रहने वाली सरकार को विस्तृत जानकारी मिलेगी कि किस निगम ने कितनी राशि दान की है, और इस तरह से वे देख सकते हैं कि उनके प्रतिद्वंद्वियों को उनसे कितना अधिक धन मुहैया कराया गया है, इसके लिए वे उनकी बाज़ू मरोड़ सकते हैं।
एस वाई क़ुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, चोकर की बात को सही ठहराते हैं। वह सरकार में मौजुद दलों द्वारा संभावित विरोधी कार्यवाही की आशंका के बारे में सहमत हैं। वह कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड पारदर्शिता का सटीक विरोधी है। बॉन्ड दानकर्ताओं की गुमनामी सुनिश्चित करेंगे लेकिन ये "अब जो भी थोड़ी बहुत पारदर्शिता है उसे भी मार डालेंगे।" उन्होंने कहा, "कंपनी के मुनाफ़े का 7.5 प्रतिशत की सीमा को हटाने से जो दान किया जा सकता है, वह समस्या को बढ़ा देगा।" बहुत जल्द हम कंपनियों द्वारा अपना सारा मुनाफ़ा अकेले एक राजनीति पर ख़र्च करने और सरकारों को नियंत्रित करने में देखेंगे। अब तक, 20,000 रुपये से अधिक के सभी दान राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग को बताए जाते हैं। भविष्य में, किसी को पता नहीं चलेगा कि किस निगम ने कितना और किस पार्टी को कितना दान दिया। और यह स्थिति कभी भी स्पष्ट नहीं होगी।” चुनावी फ़ंडिंग प्रक्रिया (बैंक भुगतानों पर ज़ोर देकर) काले धन को हटाने के लिए सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे निगमों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, जो गुमनाम कंपनियों को खोलकर राजनीतिक दलों को धन देंगे और इस प्रकार काला धन वापस मैदान में आ जाएगा। 
पिछले साल जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम ज़ैदी ने भी चुनावी बॉन्ड पेश करने से पहले चुनाव आयोग से सलाह नहीं लेने के बारे में अपनी असहमती व्यक्त की थी, हालांकि यह भी कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के कारण, निगम कभी भी राजनीतिक दलों को दिए गए दान को दर्ज नहीं करेंगे, जो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होगा।
लोक सभा के पूर्व महासचिव और एक संवैधानिक कानून विशेषज्ञ सुभाष सी. कश्यप ने कहा कि अगर सरकार को अदालत में चुनौती दी जाती है तो सरकार का क़दम क़ानूनी दायरे में नहीं ठहरेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वित्त पोषण का तरीक़ा सूचना के अधिकार के प्रावधानों को धता बताता है और "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव" के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो संविधान की अपरिवर्तनीय बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है। उनका दृढ़ मत है कि सरकार को चुनावी बॉन्ड का सहारा लेने के बजाय, उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए उकसाने के लिए ठोस क़दम उठाने की दिशा में क़दम उठाने चाहिए, क्योंकि अभी तो सब कुछ पारदर्शिता के नाम पर एक "धोखा" लगता है। 
क़ानूनी विद्वान गौतम भाटिया ने बताया कि ये बॉन्ड लोकतंत्र के लिए ख़तरा क्यों हैं, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकील सुहृथ पार्थसारथी ने विस्तार से बताया है कि वे भ्रष्टाचार को कैसे पुरस्कृत करते हैं।
अब तक, चुनावी बॉन्ड पर सरकार की स्कीम के सम्बंध में केवल स्केची विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। लेकिन आने वाले हफ़्तों में उम्मीद के मुताबिक़ और अधिक विवरण प्रकाशित किए जाएंगे, सवाल यह है कि क्या बढ़ती आलोचना सरकार को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी?

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