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सीएजी रिपोर्ट: मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने में असफल

सीएजी रिपोर्ट यह खुलासा करती है कि 2010-11 से 2015-16 के बीच बच्चों के नामांकन में कमी आई है, जबकि ड्रॉप-आउट (पढ़ाई छोड़ना) दर भी काफी ऊँची रही हैI आदिवासी समूहों समेत सभी कमजोर तबकों के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था के दायरे में लाने में गंभीर कमी रही है।
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मध्यप्रदेश, जहां अभी चुनाव होने जा रहे हैं, में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लगभग 15 वर्षों के शासन के बाद भी, स्कूली शिक्षा की स्थिति निराशाजनक हैI वास्तव में स्थिति पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा खराब हो गई हैI यह खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट में हुआ है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट ने 31 मार्च 2016 तक बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 200 9 के कार्यान्वयन का आकलन किया है। इससे यह पता चला है कि राज्य आरटीई मानदंडों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा है ।

बच्चों के नामांकन दर में गिरावट आई है, बच्चों के स्कूल से छोड़ने की दर में बढ़ोतरी हु है, जबकि कमजोर तबकों के बच्चों के बारे में जानकारी की गंभीर कमी है – जिसमें आदिवासी समूहों, बेघर बच्चों और बाल श्रम में लगे बच्चों सहित शामिल हैं।

सीएजी ने पाया कि 2010-11 से प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से आठवीं तक) में बच्चों के नामांकन में लगातार गिरावट आई है।

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पांच साल में, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन 26.44 लाख या 17 प्रतिशत कम रहा I यह जहाँ 2010-11 में 154.24 लाख था वहीं 2015-16 में घटकर 127.80 लाख रह गया।

प्राथमिक शिक्षा (कक्षा एक से पांचवी कक्षा तक) में इस अवधि में 106.58 लाख से 80.9 4 लाख तक यानि 25.64 लाख या 24 प्रतिशत की गिरावट आई है।

वास्तव में, नेट नामांकन अनुपात (एनईआर) – स्कूली शिक्षा वाली आयु के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुमानित बाल आबादी के अनुपात के रूप में स्कूली शिक्षा में अपने आयु-स्तर में भाग लेने वाले आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 84 प्रतिशत रही, जो अखिल भारतीय औसत के 90 प्रतिशत से कम है।

2013-14 से 2015-16 तक यानि अकेले दो साल के भीतर, प्राथमिक स्तर पर एनईआर लगभग 14 प्रतिशत घट गया।

इस बीच, प्राथमिक स्तर पर नामांकित बच्चों में से लगभग एक-चौथाई हिस्से ने पढ़ाई छोड़ दी। जिन बच्चों ने 2010-11 और 2011-12 में कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू की थी उनमें से जो क्रमशः 2014-15 और 2015-16 के दौरान कक्षा पाँचवीं तक पहुंचे में से 24 प्रतिशत और 23 प्रतिशत बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी।

2011-16 के दौरान, राज्य में प्राथमिक शिक्षा को छोड़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 42.86 लाख थी - जिसमें राज्य सरकार के स्कूलों के 28.81 लाख बच्चे और निजी क्षेत्र और अन्य प्रबंधन के स्कूल से 14.05 लाख बच्चे शामिल थे।

इसके अलावा, आरटीई अधिनियम में प्राथमिक स्तर पर 30:1 के छात्र-शिक्षक का अनुपात (पीटीआर) और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI से VIII) पर 35:1 का अनुपात निर्धारित है।

लेकिन मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर 18,940 राज्य के सरकारी स्कूलों और मार्च 2016 तक 13,763 ऊपरी प्राथमिक स्तर के स्कूल में प्रतिकूल पीटीआर था।

इसके अलावा, आरटीई मानदंडों का आदेश है कि किसी भी स्कूल में अकेला एक शिक्षक नहीं होना चाहिए। अभी तक, कुल 18,213 राज्य के सरकारी स्कूल को मार्च 2016 तक एक ही शिक्षक द्वारा चलाए जा रहे थे।

ऑडिट में मार्च 2016 तक प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों / प्रमुख शिक्षकों के 63,851 पदों को रिक्त पाया गया, इसके साथ ही कई जिलों / स्कूलों में शिक्षकों की अतिरिक्त संख्या भी पायी गयी।

इसके अलावा, ऑडिट में पाया गया कि आरटीई अधिनियम द्वारा निर्धारित आधारभूत संरचना एवम सुविधाओं को मार्च 2016 तक बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।

रिपोर्ट में पाया गया कि 12,769 प्राथमिक विद्यालयों और 10,218 अपर प्राथमिक विद्यालय में मार्च 2016 तक एक प्रतिकूल छात्र-कक्षा अनुपात रहा है।

विभिन्न जिलों से 390 स्कूलों के नमूने की जाँच सीएजी द्वारा की गई थी, और यह पाया गया कि 20 प्रतिशत स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं थे, जबकि 9 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में शौचालय उपयोग योग्य स्थिति में नही थे। 85 प्रतिशत स्कूलों में विशेष बच्चों (अक्षम मित्रवत) के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं थे। 9.4 प्रतिशत  स्कूलों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं था; 27 प्रतिशत  स्कूलों में कोई खेल का मैदान नहीं था; और 34 प्रतिशत स्कूलों में लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 75.6 प्रतिशत स्कूलों में डेस्क उपलब्ध नहीं थे, जहां बच्चे चटाई पर बैठते है।

चिंताजनक बात यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के तहत बच्चों की कमजोर श्रेणियां शामिल नहीं की जा रही थीं और प्राथमिक शिक्षा के लिए उनके नामांकन को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

वास्तव में, रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार विभिन्न कमजोर समूहों, जैसे कि आदिवासी जनजातीय समूहों और उनके लिए की गई पहल के कवरेज के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं दे सका। यह विशेष रूप से चिंता का विषय है, यह देखते हुए कि एमपी में 21 प्रतिशत से अधिक आदिवासी/जनजातीय आबादी है।

शून्य से 14 साल की उम्र के बच्चों की पहचान के लिए स्कूल चलें हम अभियान के तहत वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण श्रम में लगे लोगों सहित बच्चों की कमजोर श्रेणियों को कवर नहीं करता है।

इस प्रकार, स्कूल चलें हम अभियान के तहत स्कूल में नामांकन के लिए कमजोर श्रेणियों के बच्चों की पहचान नहीं की गई थी।

इसके अलावा, स्थानीय अधिकारियों ने नामांकन, उपस्थिति और सीखने में तरक्की की निगरानी के लिए बच्चों की आवश्यकता के अनुसार रिकॉर्ड नहीं बनाय था।

नतीजतन, राज्य में स्कूल के बाहर बच्चों (ओओएससी) का आँकड़ा/डेटा विश्वसनीय नहीं था, सीएजी ने पाया।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि ओओएससी (सितंबर 2014) के अनुमान पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में एमपी में 4.51 लाख ओओएससी की सूचना दी गई, घरेलू सर्वेक्षण 2015-16 में केवल 0.60 लाख ओओएससी की पहचान की गई।

वित्त के संबन्ध में सीएजी रिपोर्ट ने पाया कि एमपी में आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग से बजट नहीं था, और अधिनियम के प्रावधानों के तहत गतिविधियों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत उपलब्ध निधियों के माध्यम से किया जा रहा था। भारत सरकार (भारत सरकार) और राज्य सरकार ने एसएसए के लिए 7,284.61 करोड़ रुपये जारी किए - लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग एसएसए के लिए उपलब्ध धन का उपयोग करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप धन का बड़ा हिस्सा बचा रहा और भारत सरकार से धन भी जारी नही किया गया।

इसके अलावा, आरटीई अधिनियम के तहत, अधिनियम द्वारा आवश्यक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाले निजी अवैतनिक विद्यालयों को व्यय की पूर्ति की जानी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि मार्च 2016 तक 357.70 करोड़ रुपये निजी स्कूलों को दिए गए थे। हालांकि, तीन टेस्ट-चेक किए गए जिलों में, 1.01 करोड़ रुपये का भुगतान 303 अनरिकगनाईजड़/अपरिचित स्कूलों को शुल्क पूर्ति के रूप में दिया गया था। सीएजी को फीस पूर्ति के लिए स्कूलों को अतिरिक्त भुगतान और डबल भुगतान के मामले भी मिले हैं।

मार्च 2016 तक राज्य में प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 1.14 लाख थी।

ये सभी संख्याए निराशाजनक हैं, खासतौर पर ऐसे राज्य में जहां एक ही सरकार द्वारा तीन बार से लगातार शासन किया जा रहा है, और इस प्रकार संभवतः बेहतर बदलाव लाने के लिए यह पर्याप्त समय था। वास्तव में, आंकड़ों से पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान के तहत शिक्षा की स्थिति में भारी कमी आई है, जिन्होंने राज्य पर लगभग 13 वर्षों तक शासन किया है।

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