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सोहराबुद्दीन मामला : “सीबीआई अदालत ने न्यायहित में काम नहीं किया है”

सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ और कौसर बी दुष्कर्म व हत्या मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है।
Sohrabuddin

सीबीआई अदालत ने न्यायहित में काम नहीं किया है। यह कहना है सोहराबुद्दीन शेख के भाई रुबाबुद्दीन का।

आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने संतोषजनक गवाहों और सबूतों के अभाव में शुक्रवार को सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ और कौसर बी दुष्कर्म व हत्या मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.जे. शर्मा ने कहा, "2005 के मुठभेड़ मामलों में साजिश और हत्या का जुर्म साबित करने के लिए पेश सबूत और गवाह संतोषजनक नहीं हैं।"

अदालत ने कहा कि मामलों में परिस्थिजन्य साक्ष्य ठोस नहीं हैं।

सोहराबुद्दीन और उसके सहयोगी प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ों के बाद सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में 12 साल बाद यह फैसला आया है।

गुजरात-राजस्थान पुलिस के 21 निचले दर्जे के अधिकारियों सहित 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें एम.एल. परमार, रमन सिंह, नारायणसिंह धाबी, श्याम सिंह, अब्दुर रहमान, हिमांशु सिंह राजावत, बालकृष्ण चौबे, राजूभाई जीरावाला, अजय परमार, शांतिराम शर्मा, युद्धवीर सिंह, करतार सिंह, नारायण सिंह जाट, विजयकुमार राठौड़, सी.पी.श्रीनिवास राव, जेतु सोलंकी, किरण सिंह चौहान, विनोद लिंबाचिया, कांजीभाई कच्छी, करण सिंह सिसोदिया, आशीष पांड्या और नरेश चौहान शामिल रहे। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुजरात के आतंकवाद-रोधी दल (एटीएस) ने 26 नवंबर, 2005 को सोहराबुद्दीन को कथित मुठभेड़ में मार गिराया था।

प्रजापति भी इसी तरह के हालात में 28 दिसंबर, 2006 को मारा गया था। वहीं, कौसर बी जो अपने पति सोहराबुद्दीन के अपहरण की गवाह थी, उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

इन हत्याओं के कारण गुजरात में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार विवादों में फंस गई थी, क्योंकि इसमें राजनीति सहित भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के नाम शामिल थे।

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि सोहराबुद्दीन के लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकवादी समूहों के साथ संबंध थे और वह गुजरात के एक बड़े नेता संभवत: तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब प्रधानमंत्री हैं, की हत्या की साजिश रच रहे थे। 

इस मामले में पहले कुल 37 आरोपी थे। इनमें से 16 जिसमें अधिकांश राजनेता और आईपीएस अधिकारी थे, को बाद में मुंबई में विशेष सीबीआई और उसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय ने आरोपमुक्त कर दिया था। इस मामले में शुरुआत में बरी हुए नामों में गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह (मौजूदा भाजपा अध्यक्ष), राजस्थान के तत्कालीन गृहमंत्री जी.सी. कटारिया, उच्चस्तर के एटीएस अधिकारी व डीआईजी डी.जी. वंजारा, पुलिस अधीक्षक एम.एन. दिनेश और आर.के. पांड्या सहित अन्य शामिल हैं। 

इस मामले में न्यूज़क्लिक से बात करते हुए सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने कहा कि जिस तरह से ट्रायल चला वो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने कहा सीबीआई और सीबीआई जज ने इस मामले में अभियुक्तों को पूरी तरह बचाने का काम किया। इस तरह का आरोप वे क्यों लगा रहे हैं, यह पूछने पर रुबाबुद्दीन ने कहा कि इस मामले में रमन पटेल का धारा 164 के तहत बयान था लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी गवाही के लिए नहीं बुलाया। क्योंकि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ बयान दिया था। इतना ही नहीं इस मामले की जांच करने वाले एटीएस के आईजी रजनीश राय को भी कोर्ट नहीं बुलाया गया।

आपको बता दें कि गुजरात कैडर के 1992 आईपीएस अधिकारी रजनीश राय को केंद्र सरकार ने निलंबित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने 18 दिसंबर को इस आशय का आदेश जारी किया। इसकी ख़बर आज ही बाहर आई। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृति (वीआरएस) के लिए आवेदन दिया था और उसके खारिज होने के बाद सेंट्रल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में अपील की थी।

सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने कहा तुलसीराम प्रजापति की मां नर्मदा बाई को भी इस मामले में कोर्ट में नहीं बुलाया गया। इस तरह महत्वपूर्ण गवाहों को कोर्ट में बुलाया ही नहीं गया और मुकरने वाले गवाहों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आपको बता दें कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के करीब 92 गवाह मुकर गए।

रुबाबुद्दीन ने कहा कि वे इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है। निचली अदालत में हमें इंसाफ नहीं मिला लेकिन ऊपरी अदालत में हमें ज़रूर न्याय मिलेगा।

(कुछ इनपुट आईएएनएस)

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