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विवाहित नाबालिग लड़की मामले में यूपी के गृह सचिव तलब

सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित नाबालिग लड़की की याचिका के संदर्भ में सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘हम उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से 23 सितंबर को तलब करने के लिये बाध्य हैं।’’
high court

उच्चतम न्यायालय ने ‘नाबालिग’ मुस्लिम लड़की की याचिका का जवाब देने में विफल रहने पर बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव को तलब किया। इस लड़की ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसमे उसके निकाह को अमान्य करार दे दिया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली लड़की का तर्क है कि वह 16 साल की है और मुस्लिम लॉ के तहत महिला के रजस्वला हो जाने की स्थिति (जो 15 साल की आयु है) प्राप्त करने के बाद वह अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लेने और अपनी मर्जी से किसी के भी साथ शादी करने में सक्षम है।

न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को जब यह मामला सुनवाई के लिये आया तो राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिये समय देने का अनुरोध किया।

पीठ ने तल्खी के साथ टिप्पणी की, ‘‘मुख्य सचिव को (न्यायालय में) पेश होने दीजिये। तभी वह मामले की गंभीरता समझेंगे।’’

पीठ ने बाद में, उप्र सरकार के गृह सचिव को समन किया और उन्हे 23 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के वकील को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिये समय दिये जाने के बावजूद उसे संबंधित विभाग से उचित निर्देश नहीं मिले हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘हम गृह सचिव (उत्तर प्रदेश के) को व्यक्तिगत रूप से सोमवार को (23 सितंबर) को तलब करने के लिये बाध्य हैं।’’

इससे पहले, शीर्ष अदालत इस लड़की की याचिका पर विचार करने के लिये तैयार हो गयी थी। उच्च न्यायालय द्वारा इस लड़की का विवाह अमान्य घोषित किये जाने के बाद से उसे एक नारी निकेतन में रखा गया है।

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, यह लड़की 16 साल की है और उसने उच्च न्यायालय के जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश के तहत निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गयी थी। अयोध्या की एक अदालत ने युवती के 18 साल को होने तक उसे नारी निकेतन में रखने का निर्देश दिया था।

लड़की ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की को नारी निकेतन भेजने के आदेश को सही ठहराते हुये उसकी अपील खारिज कर दी थी।

अधिवक्ता दुष्यंत पराशर के माध्यम से इस लड़की ने शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा कि उसका निकाह मुस्लिम कानून के अनुसार हुआ है।

याचिका में कहा गया है कि उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाये। उसका कहना है कि जून के महीने में मुस्लिम रीति से उसका निकाह हो चुका है।

लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है जिसमे आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी का इस व्यक्ति और उसके आदमियों ने अपहरण कर लिया था।

इसके बाद, लड़की ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया जिसमे उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से इस व्यक्ति के साथ निकाह किया है और वह उसी के साथ रहना चाहती है

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