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मंदिर के हक़ में फ़ैसला, लेकिन मस्जिद गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी

बाबरी विध्वंस के बारे में न्यायालय की टिप्पणी लिब्रहान आयोग जैसी है।पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुसलमानों को गलत तरीके से उनकी मस्जिद से वंचित किया गया जिसका निर्माण 450 साल से भी पहले किया गया था।
ayodhya case
Image courtesy: Twitter

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 को बाबरी ढांचा गिराये जाने से संबंधित मामले से दूरी बनाये रखने वाले उच्चतम न्यायालय ने भी शनिवार को अपने फैसले में लिब्रहान आयोग द्वारा की गयी टिप्पणी से मिलती जुलती टिप्पणी की है।

न्यायालय ने कहा कि विवादित ढांचा गिराया जाना एक ‘सोचा समझा कृत्य’ था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में इस तथ्य का उल्लेख किया कि विवादित भूमि को लेकर मुकदमे लंबित होने के दौरान एक सार्वजनिक इबादत स्थल को नष्ट करने के सोचे समझे कृत्य के तहत मस्जिद का पूरा ढांचा ही गिरा दिया।

संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुसलमानों को गलत तरीके से उनकी मस्जिद से वंचित किया गया जिसका निर्माण 450 साल से भी पहले किया गया था।

हालांकि फैसले में विवादित ढांचा गिराये जाने के बारे में चंद पंक्तियां ही हैं लेकिन यह टिप्पणी अयोध्या में इस ढांचे को गिराये जाने की घटना के दस दिन के भीतर नरसिंह राव सरकार द्वारा गठित लिब्रहान जांच आयोग की टिप्पणी की याद ताजा करती है। लिब्रहान आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अयोध्या में सारा विध्वंस ‘योजनाबद्ध’ तरीके से किया गया था।

अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा विवादित ढांचा गिराये जाने की घटना की न्यायिक जांच के लिये पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एस लिब्रहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था।

हालांकि, न्यायमूर्ति लिब्रहान ने अवकाश ग्रहण करने के बाद इस आयोग को पूरा वक्त दिया और 17 साल बाद जून, 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस दौरान 48 बार जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया।

लिब्रहान जांच आयोग के समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, डॉ मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और राम जन्म भूमि आन्दोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले अन्य नेताओं की गवाही हुयी।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में छह दिसंबर, 1992 की घटना के लिये भाजपा और संघ परिवार (आरएसएस, विहिप और बजरंग दल) के प्रमुख नेतृत्व को जिम्मेदार पाया था।

उप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने शीर्ष अदालत को हलफनामे पर आश्वासन दिया था कि कार सेवकों को विवादित ढांचे को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा कि इस मामले के तथ्यों से यही सबूत सामने आता है कि सत्ता और धन की संभावना से प्रलोभित भाजपा, आरएसएस, विहिप, शिव सेना और बजरंग दल आदि के भीतर ही ऐसे नेता उभर आये थे, जो न तो किसी विचारधारा से निर्देशित थे और न ही उनमें किसी प्रकार का नैतिक संयम था।

न्यायमूर्ति लिब्रहान ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि छह दिसंबर, 1992 को देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून का शासन बनाये रखने की इच्छुक नहीं थी और यह उदासीनता मुख्यमंत्री (कल्याण सिंह) के कार्यालय से लेकर निचले स्तर तक थी।

आपको बता दें कि मस्जिद विध्वंस का मामला लखनऊ की विशेष अदालत में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी 2020 तक फ़ैसले की समयसीमा तय की हुई है।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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