Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

ज्ञानवापी केस : डिस्ट्रिक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नहीं दी मोहलत, कार्बन डेटिंग कराने के बाबत आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश

जिला एवं सत्र न्यायालय ने कार्बन डेटिंग के लिए हिन्दू पक्ष के आवेदन पर एक नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की। इससे पहले अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया था कि मुकदमे की सुनवाई आठ हफ्ते बाद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी केस में जिला जज के आदेश से कोई पक्ष असहमत होता है तो वह उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकता है।
Gyanvapi case

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत ने आठ सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने करीब 45 मिनट तक अलग-अलग पक्षों को सुनने के बाद केस की सुनवाई की अगली डेट 29 सितंबर तय की है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को नोटिस भी जारी किया और हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है। हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है। एक स्वतंत्र जांच के जरिए इसका पता लगाना चाहिए।”

जिला एवं सत्र न्यायालय ने कार्बन डेटिंग के लिए हिन्दू पक्ष के आवेदन पर एक नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की। इससे पहले अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया था कि मुकदमे की सुनवाई आठ हफ्ते बाद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी केस में जिला जज के आदेश से कोई पक्ष असहमत होता है तो वह उसके खिलाफ उपरी अदालत में जा सकता है। ऐसे में उसे समय मिलना चाहिए। जिला जज की कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि बीती 20 मई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्पष्ट है। उसमें ट्रायल में स्टे की बात नहीं की गई है।

श्रृंगार गौरी केस में पार्टी बनने के लिए कोर्ट में 16 लोगों ने एप्लिकेशन दिया था, जिसमें से सिर्फ नौ लोग ही कोर्ट में मौजूद थे। एक वादी ने अपना आवेदन वापस ले लिया। बाकी आठ लोगों से कोर्ट ने कहा है कि वह अपने साक्ष्य पेश करें। पक्षकार बनने के लिए मांग करने वाली सभी याचिकाओं पर 29 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। इसी दिन कोर्ट अपना फैसला भी सुनाएगी। हिन्दू पक्ष की वादी महिलाओं की ओर से आपत्ति पेश की गई है कि उनकी सहमति से ही इस मामले में कोई पार्टी बन सकता है और वह हिन्दू पक्ष की ओर से इस मामले में लड़ने में सक्षम हैं। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और एएसआई से सर्वे की वादिनी महिलाओं की मांग पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 29 सितंबर को मसाजिद कमेटी अपना पक्ष दाखिल करेगी। उसके बाद कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगी।

वाराणसी के जिला जज की अदालत ने 12 सितंबर 2022 को आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई जारी रहेगी। इसके साथ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की मुकदमे की सुनवाई न होने संबंधी मांग खारिज कर दी थी। जिला जज की कोर्ट के आदेश के खिलाफ मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल करने की तैयारी में है। मसाजिद कमेटी की रिवीजन पिटीशन के मद्देनजर हिंदू पक्ष की महिलाओं की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। ताकि, अदालत कोई भी आदेश देने से पहले वादिनी महिलाओं का पक्ष जरूर सुने।

उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक व लक्ष्मी देवी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। इन  महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति मिले। साथ ही ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा के लिए मुकम्मल इंतजाम हो। बाद में सिविल कोर्ट ने कमीशन गठित करते हुए अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने और तीन दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया था। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने इसका विरोध किया और कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने आदेश सुनाया कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest