मुख्य सचिव से हाथापाई मामले में केजरीवाल सहित सभी अन्य विधायक आरोपमुक्त
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के नौ अन्य विधायकों को बुधवार को आरोप-मुक्त कर दिया।
हालाँकि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने हालांकि, मामले में आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
क्या था पूरा मामला
19-20 फरवरी, 2018 की रात को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले का आरोप लगाया था। जिसके बाद इस मामले ने टूल पकड़ा और यहाँ तक की आईएएस अफसरों के संगठन ने इसको लेकर विरोध भी किया था। यह अपने आप में एक चुने भी मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप थे।
फरवरी 2018 में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने उन्हें घर बुलाया और अपने विधायकों से पिटवाया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों पर मामला दर्ज किया गया था। यही नहीं खुद केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस ने कई घंटे पूछताझ की थी। हालांकि उस समय भी केजरीवाल और विधायकों ने इन आरोपों को सिरे से नकारा था।
आप के जिन 11 विधायकों को आरोपी बनाया गया था, उनमें अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जरवाल के अलावा नितिन त्यागी, रितुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल थे।
इस मामले भी सभी आरोपियों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी।
इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2018 में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का तबादला कर दिया था। अंशु प्रकाश को तब केंद्र के दूर संचार विभाग में एडिशनल सेक्रटरी के पद पर तैनात किया गया था।
केजरीवाल, सिसोदिया ने फैसले को सत्य की जीत करार दिया
मुख्य सचिव से कथित तौर पर हाथापाई के मामले में बरी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि सत्य की जीत हुई।
सिसोदिया ने भाजपा नीत केन्द्र सरकार पर लोगों द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार को कमजोर करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने आरोप लगाया।
केजरीवाल ने अदालत के फैसल के बाद ट्वीट किया, ‘‘सत्यमेव जयते’’।
वहीं, सिसोदिया ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा , ‘‘ यह न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है। अदालत ने कहा कि सभी आरोप गलत और निराधार है। मुख्यमंत्री को आज उस झूठे मामले में बरी कर दिया गया। हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि आरोप गलत हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा नीत केन्द्र सरकार की एक साजिश थी और उन्हीं के निर्देश पर झूठा मामला भी दर्ज किया गया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ यह पहला मौका है जब निर्वाचित प्रधानमंत्री ने किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री की सरकार को इस तरह से बाहर करने की कोशिश की हो। जनता ने दोनों सरकारों को चुना है, आपको विपक्षी सरकारों के खिलाफ साजिश रचने और उनकी जासूसी करने में लिप्त नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री और भाजपा को इसके लिए देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।’’
यह आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर कथित हमले से जुड़ा है। मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के अलावा, आप के 11 विधायकों को मामले में आरोपी बनाया गया था। केजरीवाल, सिसोदिया और आप के नौ अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी। अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी।
सिसोदिया ने कहा कि भाजपा केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई है और ‘‘ दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई और उनके आवास तथा कार्यालय पर छापे मारे गए। उनके साथ एक आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। पुलिस ने लगातार छह घंटे उनसे पूछताछ की थी।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)
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