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कश्मीरः क्या सेना के कैप्टन को सज़ा मिलेगी

जम्मू-कश्मीर में विशेष सशस्त्र बल अधिकार क़ानून और सेना कानून लागू है, जिसके तहत सेना व अन्य सुरक्षा बलों के लोगों पर मुक़दमा चलाने या उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है।
कश्मीर
 प्रतीकात्मक तस्वीर।

मसला यह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भारतीय सेना की 62-वीं राष्ट्रीय राइफ़ल्स के कैप्टन भूपेंद्र सिंह व दो ग़ैर-सैनिक व्यक्तियों के ख़िलाफ़ तीन मज़दूरों की फ़र्जी मुठभेड़ हत्या के आपराधिक मामले में 26 दिसंबर 2020 को शोपियां के प्रमुख सेशन जज की अदालत में चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखिल की है। असल सवाल यह है कि क्या सेना के कैप्टन पर मुक़दमा चल पायेगा और क्या उसे सज़ा मिल पायेगी। कहना मुश्किल है।

जम्मू-कश्मीर में विशेष सशस्त्र बल अधिकार क़ानून (एएफ़एसपीए) और सेना कानून लागू है, जिसके तहत सेना व अन्य सुरक्षा बलों के लोगों पर मुक़दमा चलाने या उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। और शायद ही केंद्र सरकार इसकी इजाज़त देती हो। इस मामले में पुलिस ने कैप्टन के दो ग़ैर-सैनिक सहयोगियों—ताबिश नज़ीर और बिलाल अहमद लोन—को, जो सेना के लिए मुख़बिरी करते रहे हैं, गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन कैप्टन भूपेंद्र सिंह को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है क्योंकि इसके लिए सरकारी मंज़ूरी नहीं मिली है। कश्मीर में सेना को एएफ़एसपीए के तहत हर तरह की छूट मिली है—वह दंड के भय से मुक्त है।

पुलिस चार्जशीट में कहा गया है कि सेना/सुरक्षा बलों द्वारा दिये जानेवाले 20 लाख रुपये का इनाम पाने के लालच में कैप्टन ने तीन मज़दूरों को आतंकवादी बता कर मार डाला। शायद आपको पता हो, जम्मू-कश्मीर में किसी को आतंकवादी बता कर गिरफ़्तार करने या उसे मार डालने पर सेना/सुरक्षा बलों के लोगों को बीस लाख रुपये का सरकारी इनाम मिलता है और नौकरी में तरक़्क़ी भी मिलती है। मुख़बिरों को भी इनाम मिलता है। इसीलिए ख़ासकर कश्मीर घाटी में फ़र्जी मुठभेड़ों और असली हत्याओं का सिलसिला चलता रहता है।

चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि तीन लोगों की हत्या कर देने के बाद उनकी लाशों के पास सेना ने हथियार व गोला-बारूद रख दिया और उनकी बरामदगी दिखाते हुए तीनों को ‘अज्ञात आतंकवादी’ घोषित कर दिया।

तथाकथित मुठभेड़ की यह घटना 18 जुलाई 2020 की है। राजौरी क्षेत्र के तीन नौजवान—इम्तियाज़ अहमद (20), मोहम्मद अबरार (16) और अबरार अहमद (25)—नौकरी की तलाश में शोपियां गये थे। वहीं अम्शीपोरा गांव में उनका 18 जुलाई को सेना ने उन तीनों का अपहरण कर लिया और फिर उन्हें मार डाला गया।

उस समय सेना व जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दावा किया था कि ये तीनों ‘अज्ञात आतंकवादी’ थे जो मुठभेड़ में मारे गये। बाद में तीनों को उत्तर कश्मीर में बारामूला में एक अज्ञात जगह सेना ने चुपचाप दफ़ना दिया था। 19 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय राइफ़ल्स के कमांडर ने प्रेस कांफ्रेंस करके विस्तार से बताया था कि ‘मज़बूत सुराग’ मिलने पर अम्शीपोरा गांव में घेरो- और- तलाशी लो अभियान चलाया गया, जहां इन ‘आतंकवादियों’ ने सेना पर गोलियां चलायीं, और सेना की जवाबी कार्रवाई में तीनों मारे गये। सेना ने तीनों के पास से हथियारों व गोला-बारूद की बरामदगी भी दिखा दी।

बाद में मारे गये लोगों के परिवारों की शिकायतों पर जांच-पड़ताल हुई, तब यह हक़ीक़त सामने आयी। हालांकि सेना के कैप्टन की गिरफ़्तारी होगी और उस पर मुक़दमा चलेगा, यह सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन पुलिस चार्जशीट ने सेना द्वारा प्रचारित झूठ की कलई खोल दी।

सेना ने कुनन पोशपोरा-1991, पथरीबल-2000, गंदरबल-2007, माछिल-2010 व अन्य जगहों में बलात्कारों, फ़र्जी मुठभेड़ों व हवालात हत्याओं पर मुक़दमा चलाने की मंजूरी देने से बराबर इनकार किया है। भारतीय सेना को कठघरे में खड़ा करना और उसके अधिकारियों को दंडित करना आसान काम नहीं है! वह हर तरह के दंड विधान से ऊपर है!

(लेखक वरिष्ठ कवि व राजनीतिक विश्लेषक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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