लखनऊ : सदफ़ और दारापुरी को मिली ज़मानत
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ ज़फ़र, पूर्व आईपीएस अधिकारी एस आर दारापुरी और 13 अन्य को एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी।
अपर सत्र न्यायाधीश एस एस पाण्डेय की अदालत ने सदफ़, दारापुरी और 13 अन्य से 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी राशि का निजी मुचलका भरने को कहा है।
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने सदफ़, दारापुरी और अन्य की जमानत याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रखा था।
अदालत ने उनकी व्यक्तिगत अर्जी पर सुनवाई की और सरकारी वकील का पक्ष भी सुना। इसके बाद फैसला सुरक्षित कर दिया।
जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई उनमें मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शोएब, नफीस, पवन राय अंबेडकर, शाह फ़ैज़ और मोहम्मद अजीज भी शामिल हैं।
सरकारी वकील दीपक यादव ने बताया कि हजरतगंज पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति क्षति रोकथाम कानून सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
आपको बता दें कि 19 दिसंबर को सदफ़ ज़फ़र की गिरफ़्तारी लखनऊ के परिवर्तन चौक से उस समय हुई थी जब वह एक विरोध प्रदर्शन के बाद हुए उपद्रव का फेसबुक लाइव कर रही थीं। इस वीडियो में वे पुलिस से इन उपद्रवियों को पकड़ने का भी आग्रह करती दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि पुलिस ने उनकी अपील तो नहीं सुनी उल्टा उन्हें ही पकड़कर उनके ऊपर दंगा भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत 14 धाराओं में केस दर्ज कर लिया।
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इसी तरह पूर्व पुलिस अधिकारी मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखक एसआर दारापुरी को पुलिस ने पहले नज़रबंद और फिर दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया था।
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आपको यहां यह भी बता दें कि वाराणसी में भी 19 दिसंबर को सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गई 14 महीने की बच्ची चंपक की मां एकता शेखर को भी 14 दिन बाद जमानत दे दी गई है। उनके पति रवि शेखर को भी इस दौरान गिरफ़्तार किया गया था।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)
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