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दिल्ली विश्वविद्यालय: हाईकोर्ट ने कहा, 'शिक्षकों को ऐसे परेशान होते नहीं छोड़ा जा सकता है'

दिल्ली सरकार से अनुदान प्राप्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों में पिछले 3 महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। इसके अलावा वहां रखरखाव जैसे बिजली बिल आदि भरने के लिए भी फंड नहीं है।
दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 12 कॉलेजों के टीचर्स और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए छात्र निधि (एसएसएफ) के पैसे का इस्तेमाल करने के अरविंद केजरीवाल सरकार के आदेश पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने केजरीवाल सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के उसके फैसले पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था। उन्होंने सरकार से कहा कि पहले हलफनामा दाखिल कीजिए और इसके बाद सभी 12 कॉलेजों का भी पक्ष सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार ने कहा कि कॉलेजों के पास धन की कोई कमी नहीं है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के वकील जिवेश तिवारी से इस मामले में सभी 12 कॉलेजों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कॉलेजों को अगली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर गुरुवार को होगी और कोर्ट ने कहा कि तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के बीच चल रहे झगड़े के कारण शिक्षकों को ऐसे परेशान होते नहीं छोड़ा जा सकता है। अदालत ने यह भी माना कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने सभी कॉलेजों का अभिभावक है और उस पर मुद्दों को हल करने की जिम्मेदारी है।

आपको बता दे दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों में पिछले 3 महीनो से शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। इसके अलावा वहां रखरखाव जैसे बिजली बिल आदि भरने के लिए भी फंड नहीं है। इसको लेकर लगातार शिक्षक विरोध जता रहे हैं। इस मामले में शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने दिल्ली सरकार को तत्काल वेतन जारी करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 16 अक्टूबर को अपनी तरफ से फंड जारी न करके छात्र निधि के पैसे से वेतन देने का ऑर्डर जारी किया था।

दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध छात्र और शिक्षक दोनों कर रहे थे। इसी मामले को लेकर डीयू छात्रसंघ कोर्ट गया। हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर को अपने आदेश में दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए छात्र निधि के पैसे का इस्तेमाल करने के केजरीवाल सरकार के आदेश पर रोक लगा थी।

इस मसले पर डीयू शिक्षक संघ अध्यक्ष राजीव रे ने कहा कि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए छात्रनिधि का उपयोग करना हमे मंजूर नहीं है। यह कोष छात्रों से अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के आयोजन के लिए एकत्र किया जाता है। वेतन देने के लिए छात्र निधि के उपयोग का आदेश देकर दिल्ली सरकार माता-पिता और छात्रों पर वेतन के बोझ को बढ़ा रही है। यह अस्वीकार्य है, भले ही इसे अंतरिम व्यवस्था के रूप में किया जा रहा हो।

आगे उन्होंने कहा कि 'अतीत में भी यदि कॉलेजों को इस तरह के उद्देश्य के लिए छात्र निधि का उपयोग करने की मजबूरी हुई है तो इस खाते से पैसा उधार लिया जाता है और जैसे ही अनुदान प्राप्त होता है, वैसे ही हमेशा इसे लौटा दिया जाता है। स्थायी आधार पर वेतन प्रयोजनों के लिए छात्र निधि से पैसे नहीं निकाला जा सकता है। यह न तो उचित है और न ही स्थाई समाधान है।'

12 कॉलेजों के शिक्षकों को नहीं मिल रहा है वेतन

गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, डॉ. भीम राव आम्बेडकर कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हैं। इन कॉलेजों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई इनपुट के साथ )

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