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अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाएं संविधान पीठ को,फारूक मामले में सुनवाई से इनकार

अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ मंगलवार पहली अक्टूबर से सुनवाई करेगी, जबकि फारूक अब्दुल्ला मामले में कहा गया है कि एमडीएमके नेता जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को अपनी संविधान पीठ को भेज दिया और यह पीठ मंगलवार से मामले की सुनवाई करेगी। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य वाइको की उस याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को उसके समक्ष पेश करने की मांग की गयी थी।

अनुच्छेद 370 के मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। इनमें कश्मीर में पत्रकारों के आवागमन पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों का मामला उठाने वाली याचिकाएं और घाटी में नाबालिगों की कथित अवैध हिरासत का दावा करने वाली याचिकाएं भी शामिल है।

न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली संविधान पीठ कश्मीर मामले से जुड़े मामलों की सुनवाई मंगलवार से करेगी।

फारूक अब्दुल्ला मामले में सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य वाइको की उस याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को उसके समक्ष पेश करने की मांग की गयी और न्यायालय ने कहा कि एमडीएमके नेता जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाइको के वकील से कहा, ‘‘वह (अब्दुल्ला) जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं।’’
वाइको के वकील ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के आचरण पर सवाल उठाया और दावा किया कि 16 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई से कुछ मिनटों पहले ही अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया।
पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत अब्दुल्ला के खिलाफ हिरासत के आदेश को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दे सकता है। 

पाकिस्तान ने भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया 

उधर, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षाबलों द्वारा कथित संघर्ष विराम उल्लंघनों के विरोध में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया को तलब किया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि इसमें 13 साल के लड़के समेत दो लोगों की जान चली गयी।
विदेश कार्यालय ने बताया कि दक्षिण एशिया और दक्षेस के महानिदेशक मोहम्मद फैसल ने अहलूवालिया को तलब किया है और 28 तथा 29 सितंबर को नियंत्रण रेखा पर ‘‘बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन’’ की निंदा की है।
पाकिस्तान ने दावा किया कि कथित संघर्ष विराम उल्लंघनों में तीन लोग घायल भी हो गए।
फैसल ने आरोप लगाया कि नियंत्रण रेखा और कामकाजी सीमा पर भारतीय सुरक्षा बल लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत द्वारा अभूतपूर्व रूप से संघर्ष विराम उल्लंघन बढ़ना साल 2017 से जारी है जब भारतीय बलों ने 1,970 संघर्ष विराम उल्लंघन किए।’’
उन्होंने कहा कि नागरिक आबादी वाले इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाना निश्चित तौर पर निंदनीय और मानव प्रतिष्ठा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों तथा मानवीय कानूनों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा ‘‘संघर्ष विराम उल्लंघन’’ करना क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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