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मुख्य न्यायाधीश ने यौन उत्पीड़न के आरोप नकारे, कहा- न्यायपालिका की स्वतंत्रता ‘बेहद गंभीर खतरे’ में

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाये गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। इसके लिए रंगन गोगोई की ही अगुआई में एक विशेष पीठ का गठन किया गया।
CJI Ranjan Gogoi
Image Courtesy: Indian Express

नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाये गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। इसके लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया, जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश गोगोई शामिल थे। उन्होंने कहा, मैंने आज अदालत में बैठने का असामान्य और असाधारण कदम उठाया है क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा और बिना किसी भय के न्यायपालिका से जुड़े अपने कर्तव्य पूरे करता रहूंगा

इस पीठ में गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और संजीव खन्ना शामिल थे।

इस पीठ का गठन उस वक्त किया गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के संबंध में अधिकारियों को बताया। विशेष सुनवाई शनिवार सुबह शुरू हुई।

मुख्य न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न और अत्याचार के आरोप लगाने वाली महिला उच्चतम न्यायालय की पूर्व कर्मचारी है। उच्चतम न्यायालय के 22 न्यायाधीशों के आवास पर महिला के शपथपत्रों की प्रतियां भेजी गईं जो शनिवार को सार्वजनिक हो गईं। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश गोगोई की अगुवाई में तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया।

उच्चतम न्यायालय के महासचिव संजीव सुधाकर कलगांवकर ने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं। उन्होंने कहा,‘‘ इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुर्भावनापूर्ण आरोप हैं और इस पर सुनवाई अभी होगी।’’ उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अनेक न्यायाधीशों को एक महिला का पत्र प्राप्त हुआ है।

उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि एक विशेष पीठ का गठन किया गया है सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में लोगों के विश्वास को देखते हुए हम सभी न्यायपालिका की स्वंतत्रता को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अनैतिक आरोपों से न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास डगमगाएगा।

इस पूरे मामले पर मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि 20 साल की सेवा के बाद यह सीजेआई को मिला इनाम है। उन्होंने कहा, यह अविश्वसनीय है। मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों का खंडन करने के लिए मुझे इतना नीचे उतरना चाहिए

गोगोई ने कहा कि न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने आशंका जाहिर की कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत होगी, वे सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुझे धन के मामले में नहीं पकड़ सकता है, लोग कुछ ढूंढना चाहते हैं और उन्होंने यह मिला। न्यायाधीश के तौर पर 20 साल की निस्वार्थ सेवा के बाद मेरा बैंक बैलेंस 6.80 लाख रुपये है।

आपको बता दे कि आने वाले दिनों में मुख्य न्यायाधीश के सामने रफ़ाल समेत कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होनी है। आपको ये भी बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई उन चार जजों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल जनवरी, 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस समय के सीजेआई दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और लोकतंत्र के ख़तरे की तरफ़ देश का ध्यान खींचा था।

 (न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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