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न्यायालय ने प्रत्येक जिले में मानवाधिकार अदालतों के गठन के लिये याचिका पर केन्द्र से मांगा जवाब

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कानून की छात्रा भाविका फोरे की याचिका पर केन्द्र और सभी 29 राज्यों को नोटिस जारी किये।

supreme court

उच्चतम न्यायालय ने मानव अधिकार संरक्षण कानून के तहत देश के प्रत्येक जिले में मानव अधिकार अदालत गठित करने का केन्द्र को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर सोमवार को केन्द्र से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कानून की छात्रा भाविका फोरे की याचिका पर केन्द्र और सभी 29 राज्यों को नोटिस जारी किये। याचिका में मानव अधिकार कानून के प्रावधानों के तहत मानव अधिकारों के हनन के मुकदमों की तीन महीने के भीतर तेजी से सुनवाई के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है। 

याचिका में कहा गया है कि केन्द्र को सभी 29 राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों में 725 जिलों में समयबद्ध तरीके से मानव अधिकार अदालतें स्थापित करने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। इस छात्र ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को भी इस बारे में निर्देश देने का अनुरोध किया है।

अधिवक्ता आकर्ष कामरा के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि केन्द्र और राज्यों को मानव अधिकार संरक्षण कानून की धारा 30 और 31 के प्रावधानों पर अमल करना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। 

इस कानून की धारा 30 के अनुसार राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिये प्रत्येक जिले में मानव अधिकार अदालत विनिर्दिष्ट करेगी जबकि धारा 31 ऐसे मुकदमों की सुनवाई के लिये विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित है।

याचिका में पिछले कुछ सालों मे देश में हिरासत में मौतों का जिक्र करते हुये कहा गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के रिकार्ड के अनुसार 2001 से 2010 के दौरान 14,231 व्यक्तियों को पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत हुयी। इनमें से 12,727 मौते न्यायिक हिरासत में हुयीं जो सीधे-सीधे हिरासत में यातनाओं का नतीजा है।

याचिका में कहा गया है कि सांविधानिक न्यायालयों का यह दायित्व है कि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करें क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सम्माान जनक अस्तित्व उसकी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है।

 (भाषा के इनपुट के साथ) 

 

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